High Court : पत्नी को शादी में मिले उपहार पर पति का कितना होता है अधिकार, हाईकोर्ट ने सुनाया अहम फैसला

Delhi  High Court Decision - शादी के बाद पत्नी के गहने और अन्य चीजों पर पति बिना इजाजत अधिकार जमा लेता है। कोर्ट में एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जिसमें महिला ने अपने पति के खिलाफ याचिका दर्ज करवाई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने महिला की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह क्लियर कर दिया है कि पत्नी के गहनों पर पति का अधिकार होता है या नहीं। चलिए जानते हैं- 

 

NEWS HINDI TV, DELHI:  Gifted jewelery is wife's property - जमीन, घर और यहां तक कि महिला को शादी में उपहार के रूप में मिली चीजों पर अधिकार को लेकर वादा-विवाद के मामले आए दिन सामने आते रहते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट में एक ऐसा ही मामला सामने आया है। जहां एक महिला ने अपने पति के खिलाफ याचिका दर्ज करवाई है।

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दरअसल, शादी के समय महिला के माता पिता द्वारा दिए गए गहने और अन्य सामान को पति उसकी इजाजत के बिना घर से हटा देता है। महिला ने हाई कोर्ट (Delhi High Court) में इंसाफ की गुहार लगाई। दिल्ली हाई कोर्ट ने महिला की याचिका पर सुनवाई करते हुए बड़ा फैसला सुनाया है। बता दें, कि कोर्ट के फैसले के मुताबिक कानूनन पति अपनी पत्नी से इजाजत लिए बगैर उसके गहने या अन्य कोई सामान नहीं ले सकता। ऐसा करना कानूनन सही होगा। देश का कानून ऐसा करने की इजाजत नहीं देता। 

दिल्ली हाई कोर्ट ने कही बड़ी बात- 

दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने फैसला सुनाते हुए इस बात को स्पष्ट कर किया है कि एक पति अपनी पत्नी की इजाजत के बिना उसे उपहार में मिले किसी भी चीज को नहीं ले सकता है।  हाईकोर्ट (High Court) ने इस मामले में आरोपी पति की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज करते हुए कहा कि किसी भी व्यक्ति को कानूनन अपने हाथों में लेने की हम इजाजत नहीं दे सकते। 


पत्नी ने पति के खिलाफ दर्ज करवाई याचिका- 

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) के न्यायाधीश अमित महाजन ने कहा कि पति के खिलाफ पत्नी द्वारा लगाए गए आरोप तुच्छ नहीं हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए याची को अग्रिम जमानत नहीं दे सकते। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि भले ही याचिकाकर्ता शिकायतकर्ता का पति है, उसे कानून के मुताबिक पत्नी का घरेलू सामान हटाने का अधिकार नहीं है। ऐसा करना कानूनन सही नहीं है। अदालत ने यह भी कहा कि पति जांच में शामिल नहीं हुआ है। पत्नी के सामान भी अभी तक बरामद नहीं हो पाये हैं। इस मामले में पत्नी ने आरोप लगाया था कि जब वह घर से बाहर थी तो उसके घर का सामान चोरी हो गया था। इस मामले में पति के खिलाफ आईपीसी की धारा 380 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई थी। 

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उपहार में मिले गहनों और अन्य सामान पर पत्नी का पूरा अधिकार- 

अदालत ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि कानून पति को इस तरह से आभूषण सहित घरेलू सामान लेने की अनुमति नहीं देता है। चाहे पति-पत्नी के बीच विवाद हो लेकिन पति पत्नी को घर से नहीं निकाल सकता है। न ही पत्नी के गहनों को वह बिना उसकी अनुमति के ले सकता है। शादी के समय पर महिला को दिए गए गहने और अन्य सामान उसकी निजी संपत्ति है।