Traffic Rules : वाहन चालक हो जाएं सावधान, अब हेलमेट पहनने पर भी कटेगा चालान

Traffic Challan : हाल ही में दोपहिया वाहन चालकों के लिए जरूरी सामने आई हैं। दरअसल, ट्रैफिक पुलिस  (traffic police) यातायात नियमों को लेकर शख्त हो गई हैं। यह तो आपने अक्सर सुना होगा की हेलमेट पहने पर पुलिस आपका चालान कर सकती है। लेकन आपको बता दें कि अब आपका सावधान रहने की जरूरत हैं। क्योंकि अब ट्रैफिक पुलिस  (traffic police) हेलमेट पहनने पर भी चालान कटेगा। जान लें ट्रैफिक नियम...
 

NEWS HINDI TV, DELHI: यातायात व्यवस्था (transportation system) सुचारू ढंग से चलानी है तो यातायात नियम (Traffic rules) जरूरी हैं. यह नियम सभी के लिए है, जिन्हें फॉलो किया जाना चाहिए. यातायात नियमों को फॉलो कराने के लिए यातायात पुलिस सड़कों पर मौजूद रहती है. अब जगह-जगह पर कैमरा भी लगा दिए गए हैं, जिनके जरिए यातायात पुलिस सड़कों को और वाहनों को मॉनिटरिंग करती है. इससे चालान भी काटे जा रहे हैं. 

मोटर वाहन अधिनियम (motor vehicles act) 1988 में बहुत सारे नियम बनाए गए हैं, जिसे पालन करना हर वाहन मालिक और चालक के लिए अनिवार्य है. हालांकि, काफी सारे लोग इन नियमों को नहीं मानते हैं और  मनमाने ढंग से वाहन को चलाते हैं. मोटर वाहन अधिनियम की धारा (Section of Motor Vehicles Act) 129 के अनुसार बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चलाना दंडनीय अपराध है. बिना हेलमेट के वाहन चलाने पर 500 से 1000 रुपये तक का चालान, वाहन को जप्त और ड्राइविंग लाइसेंस के सस्पेंशन के साथ 3 महीने तक की सजा भी हो सकती है. 

बिना हेलमेट पहने ड्राइव करने पर कितना है जुर्माना?

जब पहली बार मोटर वाहन अधिनियम (motor vehicles act) तैयार किया गया था, तब बिना हेलमेट पहने दोपहिया वाहन (two wheeler) चलाने पर 100 रुपये का जुर्माना लिए जाने का प्रावधान है. लेकिन समय के साथ जब यह राशि लोगों के लिए भरना आसान हो गया तो सितंबर 2019 में मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन किया गया, जिसमें जुर्माने की राशि बढ़ाकर ₹1,000 कर दी गई है. वहीं कुछ राज्यों में चालक के ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन को भी जब्त कर लिया जाता है, और साथ ही तीन महीने की सजा का भी प्रावधान(provision for punishment also) है. धारा 129 नियम के नवीनतम संशोधन में यह भी कहा गया है कि एक हेलमेट की मोटाई लगभग 20-25mm होनी चाहिए और अंदर हाई क्वॉलिटी वाला फोम होना चाहिए. साथ ही साथ प्रत्येक हेलमेट आईएसआई प्रमाणित भी होना चाहिए. 

बिना हेलमेट वाहन चलाने पर:

यदि आप कभी भी सड़क पर बिना हेलमेट वाहन चलाते हुए देखे जाते हैं तो ट्रैफिक पुलिस (traffic police) आपको रोककर बाइक सड़क के किनारे लगाने को कह सकती है. ऐसे में अगर आप भागने की कोशिश करते हैं तो यह आपके लिए हानिकारक हो सकता है और आपको अधिक दंड भुगतना पड़ सकता है. इसके बाद आपको पुलिस के मांगे डॉक्यूमेंट्स को दिखाना होगा. इसके बाद ट्रैफिक पुलिस (traffic police) अधिकारी तय करेगा की आपका कितना चालान काटना है. इसके बाद आपके नाम पर एक चालान तैयार किया जाएगा, जिसे आप ऑफ लाइन या ऑनलाइन माध्यम से जमा कर सकते हैं. 

सही तरीके से पहने हेलमेट:

चालान से बचने के लिए सिर्फ हेलमेट पहनना ही जरूरी नहीं है. इसके लिए हेलमेट को ठीक ढंग से पहनना भी आवश्यक है. बहुत से लोग बिना स्ट्रिप बांधे हेलमेट पहन लेते हैं, जिसके लिए भी चालान काटा जा सकता है. इसलिए हेलमेट की स्ट्रिप बांधकर ही वाहन चलाएं.

ऑफलाइन चालान राशि का भुगतान:

यदि आप चालान राशि का भुगतान (payment of invoice amount) ऑफलाइन करना चाहते हैं, तो आपको निकटतम पुलिस स्टेशन जाना होगा. वहां पर आपको चालान की पर्ची दिखाकर जुर्माने की राशि जमा करनी होगी. इसके बाद आप रसीद जरूर प्राप्त कर लें.  

ऑनलाइन चालान राशि का भुगतान:

यदि आप जुर्माना ऑनलाइन भरना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले राज्य के परिवहन विभाग की वेबसाइट (Transport Department website) पर जाना होगा. 
इसके बाद ई चालान वाले विकल्प को चुनना होगा. यहां आपको अपने वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर या चालान नंबर डालना होगा. इसके बाद आप कैप्चा कोड दर्ज करें.
इसके बाद अपने क्रेडिट या डेबिट कार्ड या पेटीएम के माध्यम से चालान का भुगतान करें.  एक बार भुगतान हो जाने के बाद, आपको एक ई-रसीद की प्राप्ति हो जाएगी.