UPI व डीमैट अकाउंट वाले 31 दिसम्बर तक खत्म कर लें ये 5 बड़े काम, वरना हो जाएगी दिक्कत

Last date : साल का अंत होते होते इन 5 जरूरी कामो को करने की डेडलाइन भी खत्म हो रही है। इस खबर के माध्यम से हम आपको ये बडी सूचना दे रहे है कि 31 दिसम्बर से पहले-पहले आप अपने ये 5 काम निपटा लें। अन्यथा आपको बहुत दिक्कत होने वाली है। आइए जानते है क्या है ये 5 काम...

 

NEWS HINDI TV, DELHI:  31 दिसंबर आने में 10 दिन का समय बाकी है... साल खत्म होने वाला है. इसके साथ ही कई कामों की डेडलाइन भी खत्म होने वाली है. अगर आपने भी अपने ये काम नहीं निपटाएं हैं तो आज ही खत्म कर लें. यूपीआई आईडी से लेकर डीमैट अकाउंट तक कई कामों की डेडलाइन 31 तारीख है. 


डीमैट अकाउंट और म्यूचुअल फंड नॉमिनेशन

अगर आप भी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं तो आपके पास में नॉमिनी का नाम जोड़ने के लिए 31 दिसंबर तक का समय है. डीमैट अकाउंट होल्डर्स के लिए नॉमिनेशन करने की समय सीमा को 3 महीने के लिए बढ़ाकर 31 दिसंबर 2023 कर दिया गया था. अगर आप ये काम नहीं निपटाते हैं तो आपका म्यूचुअल फंड अकाउंट फ्रीज हो सकता है. 

नहीं कर पाएंगे UPI का इस्तेमाल

अगर आप यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं तो 31 तारीख आपके लिए काफी जरूरी है. NPCI की तरफ से जानकारी देकर बताया गया है कि जो भी यूजर अपनी यूपीआई आईडी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं उनका अकाउंट निष्क्रिय हो जाएगा. अगर आपने पिछले एक साल में अपनी यूपीआई आईडी का इस्तेमाल नहीं किया है तो वह इनएक्टिव हो जाएंगी. 

   


लॉकर के संशोधित एग्रीमेंट को करना है जमा

रिजर्व बैंक के मुताबिक, जिन भी ग्राहकों के पास बैंक में लॉकर (locker) है उन सभी को संशोधित लॉकर एग्रीमेंट (Amended Locker Agreement) जमा करना होगा. इसकी आखिरी तारीख 31 दिसंबर है. बैंक जाकर ग्राहकों को अपडेटेड एग्रीमेंट जमा करना होगा. ऐसा नहीं करे पर आपको अपना लॉकर खाली भी करना पड़ सकता है. 


SBI अमृत कलश स्कीम


इसके अलावा SBIकी अमृत कलश स्कीम का फायदा भी आप सिर्फ 31 दिसंबर तक ले सकते हैं. इसके बाद में आप इस स्कीम का फायदा नहीं ले पाएंगे. यह 400 दिन की एफडी योजना है. इसमें ग्राहकों को बैंक की तरफ से 7.6 फीसदी की दर से ब्याज का फायदा मिलेगा. 

इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग

आपके पास में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल (income tax return file) करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई थी, लेकिन जिन भी ग्राहकों ने 31 जुलाई तक आईटीआर फाइल नहीं किया था वह 31 दिसंबर तक लेट फीस के साथ फाइल कर सकते हैं. नहीं तो आप पर जुर्माना लग सकता है. आप 5000 रुपये के जुर्माने के साथ अपना आईटीआईर फाइल कर सकते हैं.