ITR भरते समय भूलकर भी न करें ये गलतियां, वरना आएगा Income Tax का नोटिस

ITR : आयकर विभाग एक निर्धारित लिमिट से अधिक आमदनी पर लोगों से टैक्स लेता है। आपको बता दें कि अगर आपकी कुल कमाई टैक्स के दायरे में आती है तो उस पर ITR फाइल करना होता है। कितनी कमाई पर कितना टैक्स लगेगा वो अलग- अलग होता है। लेकिन हम यहां बात कर रहे हैं कि अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न( ITR ) भरते समय कुछ गलतियां करते हैं तो आपको विभाग द्वारा नोटिस भेजा जा सकता है। तो ऐसे में हम आपको इस खबर में कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बता रहे हैं जो आपको भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। आईए नीचे खबर में जानते हैं इनके बारे में. 

 

NEWS HINDI TV, DELHI: Income Tax Return- इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नोटिस से बचने के लिए लोग तरह-तरह के जतन करते हैं। फिर भी उनसे जाने-अनजाने में ऐसी गलतियां हो ही जाती हैं कि उनके पास इनकम टैक्स नोटिस( Income Tax Notice ) आ जाता है।


हम आपको कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन नियमों के बारे में बता रहे हैं, जिनका ध्यान रखकर आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट( Income Tax Department ) के नोटिस से बच सकते हैं।

कितना कैश जमा कर सकते हैं आप?


बहुत से लोगों को लगता है कि वे अपने बैंक अकाउंट में चाहे जितनी रकम जमा कर सकते हैं। लेकिन, ऐसा नहीं है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ( CBDT ) का नियम कहता है कि अगर कोई शख्स एक फाइनेंशियल ईयर( financial year ) में 10 लाख रुपये या इससे अधिक नकदी जमा करता है, तो इसकी जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देनी है।


ये रकम एक या एक से अधिक अकाउंट में जमा हो सकती है, जो आपके नाम पर ही खुले होंगे। चूंकि, आप एक लिमिट से अधिक पैसे जमा कर रहे हैं, तो आयकर विभाग पूछ सकता है कि ये पैसे कहां से आए हैं। उसका मकसद यह जानना होता है कि कहीं पैसे गैरकानूनी तरीके से तो नहीं कमाए गए हैं।


बड़ी प्रॉपर्टी खरीदते समय रखें ध्यान-


प्रॉपर्टी( Property ) खरीदते समय भी बड़ा ट्रांजैक्शन करने पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसके बारे में पूछ सकता है। अगर आपने 30 लाख रुपये या इससे अधिक का कैश ट्रांजैक्शन( Cash Transaction ) किया है, तो प्रॉपर्टी रजिस्ट्रार इसकी जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देता है। ऐसे में आयकर विभाग पैसों के सोर्स के बारे में पूछ सकता है। इससे बचने के लिए आपको जरूरी दस्तावेज तैयार रखने चाहिए।


निवेश पर भी रहती है नजर-


इस वक्त शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड ( Mutual Funds ) निवेश के पसंदीदा विकल्प के तौर पर उभरे हैं। अगर आपने स्टॉक मार्केट( Stock market ) और MF के साथ ही डिबेंचर या बॉन्ड खरीदने के लिए 10 लाख या इससे अधिक का ट्रांजैक्शन किया है, तो इसकी जानकारी इनकम टैक्स विभाग को मिल जाती है। इस सूरत में भी डिपार्टमेंट आपसे पूछ सकता है कि इतनी बड़ी रकम आपके पास कहां से आई।

क्रेडिट कार्ड बिल पर भी सवाल-


अगर आप क्रेडिट कार्ड( Credit card ) का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और उसका बिल 1 लाख रुपये या इससे अधिक हो जाता है, तो आपको सजग होने की जरूरत है। अगर आप बिल पेमेंट कैश में करते हैं, तो आपसे पैसों का सोर्स पूछा जा सकता है। किसी वित्त वर्ष में अगर 10 लाख रुपये या इससे अधिक का भुगतान किसी भी तरीके से करते हैं, तो भी पैसों के सोर्स के बारे में सवाल जवाब किया जा सकता है।