Income Tax Free Income : इन 6 तरह की इनकम पर नहीं देना होता एक भी रुपया टैक्स, जान लें इनकम टैक्स के नियम

Income Tax Free Income : ये तो आप जानते ही होंगे कि एक निर्धारित सीमा से ज्यादा इनकम होने पर हमें टैक्स देना पड़ता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ ऐसी इनकम होती हैं जिन पर हमें कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। इनकम टैक्स कानून के सेक्शन 10 में इस तरह की आमदनी का जिक्र किया गया है जिन पर छूट मिलती है। तो अगर आप भी ITR भरते हैं तो आपको भी इनकम टैक्स के ये नियम जान लेने चाहिए। आईए जानते हैं कौन-सी है वो इनकम जिन पर टैक्स की छूट मिलती है.

 

NEWS HINDI TV, DELHI: Tax Free Income - ITR फाइलिंग का सीजन चालू है, ऐसे में आप लोगों के लिए हम आयकर से संबंधित एक बेहद जरूरी जानकारी लेकर आए हैं। हमें अलग-अलग तरह की आय पर टैक्स देना होता है लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ इनकम ऐसी भी हैं जिन पर टैक्स( what income is tax free ) नहीं लिया जाता है। अगर नहीं, तो ये लेख आपके लिए ही है। हम यहां आपको विस्तार से उन आय के बारे में बताएंगे।


इनकम टैक्स ( Income Tax ) आपकी पूरी इनकम पर लगता है। इसमें केवल सैलरी ही शामिल नहीं है। सैलरी के अलावा बचत से आने वाले ब्याज, घर से हो रही कमाई, साइड बिजनेस, कैपिटल गेन्स जैसी कई चीजें शामिल हैं। लेकिन कुछ स्रोत ऐसे भी हैं, जहां से होने वाली आय टैक्स के दायरे में नहीं आती है। खेती से होने वाली आय के अलावा कई और ऐसी इनकम हैं जिन्हें टैक्स दायरे से बाहर रखा गया हैं। टैक्स एक्सपर्ट्स के मुताबिक, इनकम टैक्स कानून( Income Tax Rules ) के सेक्शन 10 में टैक्स छूट वाली इस तरह की आमदनी के बारे में जिक्र है।

बता दें कि बजट 2023 में नई टैक्स रिजीम( tax regime ) के तहत टैक्स स्लैब में बदलाव किए हैं। अब 7 लाख तक की आमदनी वालों को टैक्स नहीं देना होगा। इससे पहले रिबेट 5 लाख रुपये तक मिलती थी। अब इसे बढ़ाकर 7 लाख रुपये तक कर दिया गया है। वेतनभोगियों को इससे फायदा मिलेगा। इसके अलावा कुछ आमदनी ऐसी हैं जिन पर आपको कोई टैक्स नहीं चुकाना होता है। आइए आपको बताते हैं ऐसी इनकम के बारे में जिन पर टैक्स बचा सकते हैं…


1. कृषि से आमदनी : भारत एक कृषिप्रधान देश है। देश में कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए इनकम टैक्स कानून 1961 में कृषि( Agriculture ) से हुई आमदनी को आयकर के दायरे से बाहर रखा गया है। अगर आपके पास कृषि भूमि है और आप खेती या उससे जुड़ी गतिविधियों से कमाई कर रहे हैं तो आपको उस आमदनी पर किसी तरह का टैक्स नहीं चुकाना पड़ता है।


2. अविभाजित हिन्दू परिवार (HuF) से मिली रकम : अविभाजित हिन्दू परिवार  ( HuF ) से मिली रकम या विरासत के रूप में हुई आमदनी को इनकम टैक्स( Income tax scope ) के दायरे से बाहर रखा गया है। इनकम टैक्स कानून के सेक्शन 10(2) के तहत इस तरह की आमदनी टैक्स के दायरे से बाहर है। इस सेक्शन में कहा गया है परिवार की आमदनी, अचल संपत्ति से कमाई या अविभाजित हिन्दू परिवार को पुश्तैनी संपत्ति से कमाई पर आयकर नहीं चुकाना होगा।


3. बचत खाते से ब्याज: आपके बचत खाते ( savings account ) में मौजूद रकम पर हर तिमाही में ब्याज मिलता है। इनकम टैक्स कानून( income tax law ) के हिसाब से यह आपकी आमदनी है। इस पर आप इनकम टैक्स कानून के सेक्शन 80TTA के हिसाब से आयकर में छूट हासिल कर सकते हैं। अगर बचत खाते पर ब्याज सालाना 10,000 रुपये से ज्यादा है तो अतिरिक्त रकम पर आपको Income Tax देना पड़ेगा।

4. ग्रेच्युटी पर टैक्स छूट : अगर कोई कर्मचारी केंद्र या राज्य सरकार के लिए काम करता है तो उसे मिलने वाली ग्रैच्युटी पूरी तरह टैक्स फ्री होती है। हालांकि, प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले एंप्लॉयी को जब टोकन ऑफ एप्रीसिएशन मिलता है तो इसके लिए Tax का नियम अलग है।

5. VRS पर मिली रकम : इनकम टैक्स कानून के नियम 2BA के तहत वीआरएस के रूप में मिली पांच लाख रुपये तक की रकम टैक्स फ्री है।

6. स्कॉलरशिप,अवार्ड : अगर किसी छात्र को कोई छात्रवृत्ति मिलती है या कोई अवार्ड मिलता है जिससे वह पढ़ाई का खर्च चला रहा है तो इस पर इनकम टैक्स कानून के सेक्शन 10 (16) के तहत आयकर से छूट है। इसमें रकम की कोई सीमा नहीं है।