कटे फटे नोट को बदलने के लिए जान ले RBI के ये नियम

How can exchange damaged notes in RBI - आपके पास कटे-फटे नोट अधिक हो गए है, तो आप उन्हें कहा जाकर बदलवा सकते है. जिससे आपको उनका पूरा पैसा वापस मिल सके. जानिए इससे जुड़ा RBI का क्या नियम है.आपको ये जानकारी हेाना चाहिए कि एक दिन में कितने नोट बदलवा सकते हैं और कैसे बदलवा सकते हैं। आइए नीचे खबर में जानते हैं विस्तार से- 

 

NEWS HINDI TV, DELHI:  आमतौर पर बाजार में सब्जी लेते समय या किसी अन्य चीज की खरीददारी करते समय हमारे पास आमतौर पर कटे-फटे नोट आ जाते हैं। कई बार हमसे ही गलती से नोट कट या फट जाता है। कई बार गलती है नोट जल भी जाता है। ऐसे में वो नोट बाजार में नहीं चलाया जा सकता। ऐसी स्थिति में आप उस नोट को आरबीआई में बदलवा सकते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइन (RBI Rule) के मुताबिक कोई भी बैंक आपको नोट बदलने से इंकार नहीं कर सकता है। तो चलिए जानते हैं क्या हैं इसके नियम।


 

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कैसे बदलवाएं जले या कटे-फटे नोट- 


यदि आपके पास जले या कटे नोट हैं तो आप उन्हें अपने पास की बैंक में नहीं बदलवा सकते। इसके लिए आपको आरबीआई (RBI) जाना होगा। आरबीआई आपपके नोटों की जांच करने के बाद खुद इस बात का फैसला करता है कि नोट खुद जलेे या फटे हुए हैं या गलती से आपके पास आए हैं। जिसके बाद आपके नोट बदल दिए जाएंगे। 

एक बार में कितने नोट बदलवा सकते हैं- 


यदि आप ये सोच रहे हैं कि एक बार में कितने नोट बदल सकते हैं तो बता दें कि एक समय में आप 20 नोट बदलवा सकते हैं। जिनकी कीमत 5 हजार रुपए तक हो सकती है। यदि आपको इससे ज्यादा नोट बदलवाना है तो उसका प्रोसेस अलग है और उसके लिए आपको कुछ समय तक इंतजार भी करना पड़ सकता है।

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जानिये नकली नोट बदलवाए जा सकते हैं- 


यदि आपके पास गलती से कोई नकली नोट (fake notes) आ गया है और आप उसे RBI से बदलवाना चाहते हैं तो बता दें कि इस स्थिति में आरबीआई से आप नोट नहीं बदलवा सकते। नगली नोट बदलनेे का आरबीआई में कोई प्रावधान नहीं है। इस तरह आप कटे-फटे या जले नोटों को तो आरबीआई में जाकर बदलवा सकते हैं लेकिन नकली नोटों को नहीं।