New Tax Regime: कर्मचारियों के TDS को लेकर इनकम टैक्स ने जारी किया बड़ा अपडेट

बता दें कि नई टैक्स स्लैब डिफॉल्ट है, इसलिए अगर आप नई टैक्स स्लैब को नहीं चुनना चाहते हैं और पुरानी में ही बने रहना चाहते हैं तो आप ओल्ड टैक्स स्लैब को सेलेक्ट कर सकते हैं. आइए जानते है इसके बारे में पूरी जानकारी।
 

NEWS HINDI TV, DELHI : टैक्स भरने के लिए आप नई या पुरानी कौन सी टैक्स रिजीम को सेलेक्ट करना चाहते हैं अब ये सवाल आपसे आपकी कंपनी करेगी. इसके लिए हाल ही में आयकर विभाग ने नोटिफिकेशन जारी किया है.

आयकर विभाग ने कहा है कि अब कंपनी बिना एम्प्लॉय से पूछे TDS नहीं काट सकती है. इसके लिए उसे कर्मचारी की मंजूरी लेना जरुरी है. कर्मचारी के टैक्स रिजीम(tax regime) के सिलेक्शन के मुताबिक ही उसका TDS कटेगा. और उसी के आधार पर उसे सैलरी दी जाएगी.

बता दें कि नई टैक्स स्लैब(new tax slab) डिफॉल्ट है, इसलिए अगर आप नई टैक्स स्लैब को नहीं चुनना चाहते हैं और पुरानी में ही बने रहना चाहते हैं तो आप ओल्ड टैक्स स्लैब को सेलेक्ट कर सकते हैं.


अगर कोई भी रिजीम न चुने तो


अब अगर कोई कर्मचारी किसी भी रिजीम नहीं चुनना है तो ऐसे में कंपनी बजट 2023-24 लांच हुई न्यू टैक्स रिजीम के मुताबिक, कर्मचारी का TDS कटेगी. हालांकि, सैलरीड क्लास वालों के पास ज्यादा छूट और टैक्स डिडक्शन के कई सारे विकल्प मौजूद हैं. वो किसी भी टैक्स स्लैब के तहत TDS कटवा सकते हैं. इसके लिए कंपनी बिना पूछे किसी भी कर्मचारी का TDS नहीं काट सकती है.
 

नई टैक्स रिजीम की टैक्स स्लैब और टैक्स रेट

0-3 लाख रुपये कमाई पर 0 परसेंट टैक्स
3-6 लाख रुपये पर टैक्स 5 परसेंट
6-9 लाख रुपये सालाना पर 10 परसेंट टैक्स
9-12 लाख रुपये कमाई पर 15 परसेंट टैक्स
12-15 लाख कमाई सालाना पर 20 परसेंट टैक्स
15 लाख या उससे ऊपर की इनकम पर 30 परसेंट टैक्स


ओल्ड टैक्स रिजीम की टैक्स स्लैब और टैक्स रेट

2.5 लाख तक कमाई पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा
2.5 लाख से 5 लाख तक की इनकम पर 5 परसेंट टैक्स
5 लाख से 10 लाख रुपये की कमाई पर 20 परसेंट टैक्स
सालाना 10 लाख या उससे ऊपर की इनकम पर 30 परसेंट टैक्स