RBI ने इन 4 बैंकों पर लगाया लाखों का जुर्माना, इन नियमों का नहीं कर रहे थे पालन
NEWS HINDI TV, DELHI: RBI ने जिन बैंकों पर जुर्माना लागाया है वह हलोल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक (Halol Urban Co-operative Bank), मेहसाना जिला पंचायत कर्मचारी को-ऑपरेटिव बैंक, Navsarjan Industrial Co-operative Bank और Stambhadri Co-operative Urban Bank हैं.
RBI ने एक प्रेस रिलीज में कहा है कि Navsarjan Industrial Co-operative Bank पर 7 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है, जबकि मेहसाना जिला पंचायत कर्मचारी को-ऑपरेटिव बैंक पर 3 लाख रुपये का जुर्माना और हलोल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक पर 2 लाख रुपये और The Stambhadri Co-operative Urban Bank पर 50,000 रुपये पर जुर्माना लगाया है.
क्यों लगाया गया जुर्माना-
Navsarjan Industrial Co-operative Bank पर इसलिए जुर्माना लगाया गया क्योंकि बैंक ने इंटर-बैंक ग्रॉस और Counterparty एक्सपोजर लिमिट का उल्लंघन किया है. रिलीज में कहा गया है कि मेहसाना जिला पंचायत कर्मचारी को-ऑपरेटिव बैंक ने प्रूडेंशियल इंटर-बैंक Counterparty एक्सपोजर लिमिट का उल्लंघन किया था और डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड में एलिडिबल अमाउंट को ट्रांसफर नहीं किया, इसलिए बैंक पर जुर्माना लगाया गया.
इसी तरह हलोल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक पर इसलिए जुर्माना लगाया गया क्योंकि बैंक ने एक लोन को मंजूरी दे दी थी, जहां बैंक के डायरेक्टर्स में से एक के रिश्तेदार गारंटर के रूप में खड़े थे. इससे पहले रिजर्व बैंक ने नियमों का पालन नहींं करने पर कई को-ऑपरेटिव बैकों का लाइसेंस भी रद्द किया है.