RBI ने बैंक लॉकर को लेकर बनाए नए नियम, किमती सामान रखने से पहले जरूर जान लें ये रूल
NEWS HINDI TV, DELHI: क्या आप भी अपना कुछ कीमती सामान बैंक लॉकर( bank locker ) में रखने की सोच रहे हैं? आजकल बहुत से लोग अपना कीमती सामान घर में रखने की बजाय बैंक लॉकर( bank locker rules ) में रखना ज्यादा सुरक्षित मानते हैं और ऐसे में यह अच्छी बात भी है. अब सवाल यह है कि क्या बैंक लॉकर में अपना कीमती सामान रखना सुरक्षित होगा?
ऐसे कई लोगों के मन में यह सवाल आता है कि अगर कीमती सामान रखा है और वह बैंक से चोरी हो जाए या कुछ गड़बड़ हो जाए तो क्या अब उन्हें उनका कीमती सामान मिलेगा? तो आइए आज जानते हैं कि बैंक लॉकर के क्या नियम हैं( What are the rules of bank locker ) और अगर बैंक लॉकर से कुछ चीजें गायब हो जाएं तो क्या होगा?
अगर बैंक लॉकर में रखा सामान गायब हो जाए?
भारतीय रिजर्व बैंक( RBI ) ने बैंक लॉकर को लेकर कई नियम बदले हैं. नए नियम के मुताबिक, अगर कोई बैंक ग्राहक अपना सामान बैंक लॉकर में रखता है और वह सामान खराब हो जाता है तो ग्राहकों को चिंता करने की जरूरत नहीं है. सामान खराब होने पर बैंक जिम्मेदार होगा. अगर सामान खराब हो जाता है या चोरी हो जाता है तो बैंक को मुआवजा देना होगा. अगर बैंक में आग लगने से सामान नष्ट हो जाए तो भी बैंक( Bank news ) पूरे नुकसान की भरपाई करेगा.
कैसे मिलेगी बैंक लॉकर की सुविधा?
अब उन लोगों के लिए जो सोच रहे हैं कि बैंक लॉकर की सुविधा का लाभ कैसे उठाया जाए. इसके लिए आपको सबसे पहले बैंक जाना होगा. जहां आपको अपना लॉकर लेने के लिए बैंक में एक आवेदन जमा करना होगा. साथ ही बैंक में पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दिया जाता है. अगर आपका नाम बैंक( Bank locker Fees ) की वेटिंग लिस्ट में आता है तो आपको लॉकर दिया जाएगा है. इसके लिए आपसे सालाना आधार पर कुछ किराया लिया जाता है यानी आप जो लॉकर लेंगे उसकी फीस आपको चुकानी होगी.