Taxpayers के लिए जरूरी अलर्ट, अब इस गलती पर 200 प्रतिशत देना होगा जुर्माना

Income Tax Notice : हाल ही में टैक्सपेयर्स के लिए जरूरी खबर सामने आई हैं। दरअसल, आज हम टैक्सपेयर्स को अपनी इस खबर के माध्यम से बताने जा रहे हैं कि कि आईटीआर फाइल करते वक्त सही जानकारी दें। और टैक्सपेयर्स (Taxpayers) को सावधान रहने की जरूरत हैं। वरना इस गलती पर 200 प्रतिशत जुर्माना देना होगा। जानिए जानिए विस्तार से-
 

NEWS HINDI TV, DELHI: आमतौर पर आईटीआर फाइल करते वक्त टैक्सपेयर टैक्स से बचने के लिए कई हथकंडे अपनाते हैं। कुछ करदाता नकली रेंट रसीदों का इस्तेमाल करते हैं। आयकर विभाग ऐसे टैक्सपेयर्स पर नजर बनाए हुए है और उन्हें चिन्हित भी कर रहा है।

बता दें कि सैलरीड टैक्सपेयर्स को अपने मकान मालिक के पैन का खुलासा किए बिना (धारा 10(13ए) के अनुसार) ₹1 लाख तक के किराए पर कर छूट का दावा करने की अनुमति दी गई है। टैक्स2विन के सीईओ और सह-संस्थापक अभिषेक सोनी ने कहा, "दुर्भाग्य से कुछ लोग इस प्रावधान का लाभ उठा रहे हैं। ऐसे मामलों में टैक्सपेयर्स को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस मिल रहे हैं।" 

सोनी ने बताया कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इसकी जांच की जा सकती है और अगर विसंगतियां पाई गईं तो नोटिस जारी किया जाएगा। अभिषेक सोनी के मुताबिक अगर यह पाया जाता है कि किसी तरह की गलत जानकारी दी गई है तो डिपार्टमेंट को आपकी आय पर लागू टैक्स का 200% तक जुर्माना लगाने का अधिकार है।

बचने के उपाय-

सोनी ने बताया कि आईटीआर फाइल करते वक्त सही जानकारी दें। आप ऑनलाइन भुगतान को प्राथमिकता दें। वहीं, ₹1 लाख से अधिक भुगतान के लिए मकान मालिक के पैन का जिक्र जरूर करें। बिल भुगतान का रिकॉर्ड भी रखना जरूरी है।

आम तौर पर टैक्सपेयर को अपना आयकर रिटर्न गुम होने या देर से दाखिल करने, गलत तरीके से दाखिल करने, गलत टैक्स रिफंड का दावा करने और कई अन्य कारणों से नोटिस मिलता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा धारा 143(1), 142(1), 139(1), 143(2), धारा 156, धारा 245 और धारा 148 के तहत नोटिस जारी किया जाता है।