Alcohol Store Rules : घर में शराब रखने की क्या है लिमिट, आप भी जाल नें सरकार के नियम
Liquor at House Rules : शराब पीने वालों की तादाद आए दिन बढ़ती चली जा रही है। शराब का सेवन शरीर के लिए अच्छा न होते हुए भी लोगों ने इसे अपनी जीवनशैली का हिस्सा बनाया हुआ है। शराब पीने वाले इसका सेवन करने के लिए इन्हे अपने घरों में ही स्टोर करके रखने लगे है। लेकिन क्या आप जानते है कि आप पने घरों में हद कितनी शराब एकत्रित कर रख सकते है। आइए जान लेते है कि घरों में शराब स्टोर करने की लिमिट को लेकर क्या है सरकार के नियम...

NEWS HINDI TV, DELHI : भारत देश में बिना लाइसेंस के कोई व्यक्ति शराब नहीं बेच सकता है. लेकिन, अगर आप घर पर शराब रखते हैं तो भी आपको कुछ नियमों का पालन करना होता है. एक लिमिट से ज्यादा आप अपने घर पर भी शराब नहीं रख सकते हैं. ऐसे में जानते हैं कि आपके शहर में घर में शराब रखने को लेकर क्या नियम (rules regarding keeping alcohol at home) हैं, क्योंकि यह हर राज्य की आबकारी नीति (excise policy) के आधार पर तय किया जाता है...
दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में घर पर 18 लीटर से ज्यादा शऱाब नहीं रख सकते हैं, जिसमें वाइन, एल्कोपॉप या बीयर शामिल है. वहीं, 9 लीटर से ज्यादा इंडियन या विदेशी रम, व्हिस्की, वोडका, जिन अपने घर पर नहीं रख सकते हैं. साथ ही आप दिल्ली से बाहर सिर्फ एक लीटर कोई भी शराब ले जा सकते हैं और विदेश से आ रहा शख्स 2 लीटर शराब अपने पास रख सकता है.
अगर पंजाब की बात करें तो यहां 2 बोतल भारत में बनी विदेशी शराब (foreign liquor) या किसी भी साइज की विदेश से लाई गई दो बोतल या बीयर का एक केस (650 ML)या 2 बोतल तक देशी शराब अपने घर पर रख सकते हैं. अगर आपको घर में इससे ज्यादा शराब रखनी है तो इसके लिए लाइसेंस लेने होगा, जिसका चार्ज साल का 1 हजार रुपये या आजीवन 10 हजार रुपये है.
हरियाणा राज्य में देशी शरीब (Deshi Sharab in Haryana State) की 6 बोतल, भारत में बनी विदेशी शराब की 18 बोतल अपने पास रख सकते हैं. इसमें लेकिन रम, वोडका के आधार पर भी बांटा गया है. अगर आप इससे ज्यादा शराब रखना चाहते हैं तो आपको हर साल के 200 रुपये या आजीवन के 2000 रुपये देकर एक अनुमति लेनी होती है.
राजस्थान की बात करें तो आप 12 बोटल तक आईएमएफएल की बोतल (IMFL bottle) रख सकते हैं, जिसमें कुछ शराब के लिए नियम अलग हैं. वहीं पार्टी के लिए अलग नियम है. इसमें आपको पार्टी के लिए 2000 रुपये देकर लाइसेंस लेना होता है और बिजनेस पार्टियों के लिए कुछ और टैक्स भी देना होता है.
बता दें कि गोवा में कोई भी शख्स घर में बीयर की 24 बोतल, आईएमएफएल की 12 बोतल, देशी शराब की 18 बोतल रख सकता है. वहीं, महाराष्ट्र में शराब की 8 बोतल आप अपने घर पर रख सकते हैं.
उत्तर प्रदेश में भी 6 लीटर तक शराब अपने साथ रख सकते हैं. नियमों के अनुसार, किसी भी व्यक्ति को 6 लीटर शराब की खरीद (purchase of liquor), परिवहन और व्यक्तिगत कब्जे की अनुमति है. अगर आप इससे ज्यादा शराब घर में रखना चाहते हैं तो आपको लाइसेंस लेना होगा. इस लाइसेंस के लिए आपको हर साल 12 हजार रुपये देने होंगे.