Delhi High Court Decision : पत्नी को गिफ्ट में मिले गहनों क्या पति कर सकता हैं दावा, आप भी जान लें क्या कहता हैं कानून
NEWS HINDI TV, DELHI: पति-पत्नी के बीच कभी प्यार होता है तो कभी तकरार। लेकिन जब मामले घर से निकलकर कोर्ट तक पहुंच जाते हैं तो ये सामान्य नहीं रह जाते. ऐसे ही एक मामले पर कोर्ट का फैसला सामने आ रहा है. दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने पति-पत्नी के बीच चल रहे विवाद के एक मुद्दे पर सुनवाई के बाद बड़ा फैसला सुनाया है.
कोर्ट के फैसले (Delhi High Court Ka Faisla) के अनुसार कानूनन पति अपनी पत्नी से इजाजत लिए बगैर उसके गहने या अन्य कोई सामान नहीं ले सकता. ऐसा करना कानूनन सही होगा. देश का कानून ऐसा करने की इजाजत नहीं देता.
फैसला सुनाते हुए दिल्ली हाईकोर्ट (High Court Verdict) ने कहा कि कानून एक पति को इस बात की इजाजत देता है कि वह पत्नी की इजाजत के बिना उसके गहनों सहित सामान ले जाए. हाईकोर्ट ने इस मामले में आरोपी पति की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज करते हुए कहा कि किसी भी व्यक्ति को कानूनन अपने हाथों में लेने की हम इजाजत नहीं दे सकते.
पत्नी ने पति पर लगाए गंभीर आरोप, जमानत याचिका भी खारिज
बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट (High Court Decision) के न्यायाधीश अमित महाजन ने कहा कि पति के खिलाफ पत्नी द्वारा लगाए गए आरोप तुच्छ नहीं हैं. इस बात को ध्यान में रखते हुए याची को अग्रिम जमानत नहीं दे सकते.
हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि भले ही याचिकाकर्ता (petitioner) शिकायतकर्ता का पति है, उसे कानून के मुताबिक पत्नी का घरेलू सामान हटाने का अधिकार नहीं है. ऐसा करना कानूनन सही नहीं है.
साथ ही अदालत ने यह भी कहा कि पति जांच में शामिल नहीं हुआ है. पत्नी के सामान भी अभी तक बरामद नहीं हो पाये हैं. इस मामले में पत्नी ने आरोप लगाया था कि जब वह घर से बाहर थी तो उसके घर का सामान चोरी हो गया था. इस मामले में पति के खिलाफ आईपीसी की धारा 380 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई थी.
गिफ्ट में मिले गहने होते है पत्नी की निजी संपत्ति
हाईकोर्ट (Delhi high court) ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि कानून पति को इस तरह से आभूषण सहित घरेलू सामान लेने की अनुमति नहीं देता है. चाहे पति-पत्नी के बीच विवाद हो लेकिन पति पत्नी को घर से नहीं निकाल सकता है. न ही पत्नी के गहनों को वह बिना उसकी अनुमति के ले सकता है.