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High Court : शादि के वक्त महिला ने छिपाई अपनी असली उम्र, तो पति पहुंचा कोर्ट, जानिए हाईकोर्ट का फैसला

High Court Decision : आज हम आपको बातने वाले हैं कि हाल ही में कर्नाटक में 41 साल की महिला ने 36 साल उम्र बताकर शादी की। इसके बाद जब पति को असली उम्र पता चली तो पति कोर्ट पहुंचा। तो इस मामले को लेकर कोर्ट ने क्या फैसला किया। जानिए इसके बारे में विस्तार से-
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High Court : शादि के वक्त महिला ने छिपाई अपनी असली उम्र, तो पति पहुंचा कोर्ट, जानिए हाईकोर्ट का फैसला

NEWS HINDI TV, DELHI: कर्नाटक में 41 साल की महिला ने 36 साल उम्र बताकर शादी की। बाद में असली उम्र पता चलने पर पति ने धोखाधड़ी और तलाक का केस कर दिया। कर्नाटक हाईकोर्ट ने इसे धोखाधड़ी मानते हुए दोनों का तलाक करा दिया।

पत्नी ने अपनी लाइलाज बीमारी भी छिपाई:


मामला साल 2014 है। महिला के घर वाले लड़के के घर रिश्ता लेकर गए थे। उन्होंने बेटी की उम्र 36 साल बताई थी। दोनों की शादी हुई। इसी बीच पति को पता चला कि महिला लंबे समय से किसी लाइलाज बीमारी से पीड़ित है। ये बात उसने शादी के पहले नहीं बताई थी।

पति ने पत्नी और उसके परिवार वालों से पूछा तो बीमारी का पता चला और यह भी जानकारी हुई कि शादी के समय पत्नी की उम्र 36 नहीं बल्कि 41 साल थी। पत्नी उससे 5 साल बड़ी है।

फैमिली कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी थी:

इंडियन डिवोर्स एक्ट की धारा 18 और 19 पति या पत्नी को ये अधिकार देती है कि वे धोखाधड़ी के आधार पर अपनी शादी को अमान्य घोषित करने के लिए याचिका दाखिल कर सकते हैं। कोर्ट ने इन्हीं धाराओं के आधार पर इस शादी को अमान्य घोषित किया।

इससे पहले फैमिली कोर्ट ने पति की तलाक की याचिका खारिज कर दी थी। कोर्ट ने कहा था कि पति साबित नहीं कर सका कि शादी अमान्य क्यों घोषित की जाए।

महिला ने मानी उम्र छिपाने की बात:

कर्नाटक हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं और कहा कि महिला ने क्रॉस एग्जामिनेशन में ये बात स्वीकार की है कि उसने उम्र छिपाई। कोर्ट ने आगे कहा कि फैमिली कोर्ट ने रिकॉर्ड पर दलील और सबूतों की सराहना करने में गलती की है। रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों ने शादी को अमान्य घोषित करने के आधार को साबित किया है। इसलिए शादी को खत्म करने की अनुमति दी जाती है।

शिवपुरी में बेटी के जन्म के 8 दिन बाद पति ने तलाक दिया:

यह दर्द है 25 साल की शबनम बानो का। पति द्वारा प्रताड़ित कर घर से भगाने के बाद पिता के घर रह रही करैरा थानाक्षेत्र की रहने वाली शबनम ने SP से न्याय की गुहार लगाई है। एसपी ऑफिस पहुंची महिला का कहना है कि दहेजलोभी पति तीन बार तलाक... तलाक... तलाक... बोलकर पीछा छुड़ाना चाह रहा है। 

हरियाणा में तलाक दिए बिना दूसरी शादी करने का आरोप:

एक महिला ने अपने पति पर उसे तलाक दिए बिना दूसरी शादी करने का आरोप लगाया है। शहर यमुनानगर पुलिस ने शहर की एक कॉलोनी निवासी महिला की शिकायत पर उसके पति विपिन कुमार पर पहली पत्नी को तलाक दिए बिना दूसरी शादी करने का केस दर्ज किया है। महिला ने शिकायत दी है कि विपिन से उसकी शादी साल 2016 में हुई थी। शादी के बाद उनके पास कोई बच्चा नहीं है।