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House Rent : कितने साल बाद किराएदार का हो जाता है मकान? जता सकता है मालिकाना हक, जान लें नया कानून

House Rent : अगर आपने भी अपना घर रेंट एग्रीमेंट पर दे रखा है तो सावधान हो जाइए, कहीं ऐसा न हो कि आप अपना ही घर खो बैठें। आज हम आपके लिए प्रॉपर्टी से जुड़े सवाल बताने जा रहे है बता दें कि लोग जब घर, दुकान जमीन या फ्लैट खरीदते ही किराये पर चढ़ा देते हैं। किराये पर चढ़ाने के बाद प्रॉपर्टी को लंबे समय तक संभालते नहीं है। तो ऐसें मे किरायेदार कब्जा कर लेता है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि इतने साल बाद किरायेदार बन जाएगा प्रॉपर्टी का मालिक, आइए जानते है खबर मे पूरी जानकारी

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House Rent : कितने साल बाद किराएदार का हो जाता है मकान? जता सकता है मालिकाना हक, जान लें नया कानून

NEWS HINDI TV, DELHI : यदि आपने भी अपना मकान रेंट (rent agreement) पर दिया हुआ है तो सतर्क हो जाइए कहीं ऐसा न हो कि आपको अपने ही मकान से हाथ धोना पड़ जाए। जी हां, नए कानून ने तहत अब 12 साल से अधिक समय से आपके मकान में यदि कोई किरायेदार रह रहा है तो वह उस मकान पर अपना मालिकाना हक भी जता सकता है। इसलिए कोर्ट के इस कानून को जानना आपके जरूरी है। 

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क्या है 12 साल वाला कानून

इस नए कानून को अच्छे से जान लीजिए और अगर किराए पर मकान दिये हैं तो सावधान भी हो जाइये। इस नियम के तहत यदि आपने अपना घर किसी को किराए पर दे रखा है या आपकी जमीन पर कोई रह रहा है या वहां पर अपना छोटा माटा व्यवसाय डाल रखा है और ऐसा करते उसे 12 साल हो गए हों तो वह उस प्रॉपर्टी पर अपने मालिकाना हक का दावा कर सकता है। इसके अलावा यदि आपके घर या जमीन पर किसी ने अवैध कब्जा कर रहा है और आपने कोई आपत्ति नहीं जताई है तो भी वह संपत्ति आपके हाथ से जा सकती है।

कोर्ट के पचड़े में फंसे तो लगेग समय


 

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यदि आपके ऐसा हो जाए कि 12 साल के इस नए नियम पर कोर्ट से भी कोई खास मदद नहीं मिलती है। लंबे समय तक यह मामला कोर्ट में चलता रहता है। ऐसे में जमीन और घर के मामलों में सुनवाई की डेट भी कई महीनों में लगती है और फिर दिक्कत झेलनी पड़ती है।


 

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यदि आप अपना घर या जमीन किराये पर दे रहे हैं तो कानूनी नियमों का पालन जरूर करें ताकि आप आगे चलकर न फंसें। जब भी मकान या जमीन किराये पर दें तो 11 महीने वाला एग्रीमेंट (rent agreement) जरूर करा लें। इससे आपका प्रॉपर्टी में इंटर फेयरेंस लगातार बना रहेगा। आपकी प्रॉपर्टी पर किसी भी तरह का कब्जा नहीं हो सकेगा।