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IRCTC : ट्रेन में सफर करने वालों के लिए जरूरी अपडेट, अब टिकट कैंसिल करने पर मिलेगा इतना रिफंड

IRCTC Cancellation Charges : हाल ही में रेल यात्रियों के लिए जरूरी अपडेट सामने आया हैं। दरअसल, भारतीय रेलवे जहां यात्रियों को घर बैठे टिकट बुकिंग (Ticket Booking) की सुविधा देता हैं। वहीं दूसरी तरफ टिकट कैंसिलेशन (Ticket Cancellation) को लेकर कुछ ऐसे नियम बनाए हैं। जिनका बारे में आपको जानकारी होना जरूरी हैं।
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IRCTC : ट्रेन में सफर करने वालों के लिए जरूरी अपडेट, अब टिकट कैंसिल करने पर मिलेगा इतना रिफंड

NEWS HINDI TV, DELHI: अक्सर ऐसा देखा जाता है कि आप रेलवे से घूमने जाने का प्लान बनाते हैं और कभी जरूरी काम आने के कारण हमें अचानक उसमें बदलाव करना पड़ता है। इस वजह से हमें रेलवे की कन्फर्म टिकट कैंसिल (Railway confirmed ticket canceled) करनी पड़ती है। इस कारण कैंसिलेशन चार्ज का भी भुगतान (Cancellation charge also paid) करना होता है। ये चार्ज ट्रेन रवाना होने से कितनी देर पहले आप टिकट कैंसिल करते हैं। इस हिसाब से लिया जाता है। आइए जानते हैं। 


रेलवे में टिकट कैंसिल में दो कैटेगरी होती हैं। पहला - चार्ट बनने से पहले और दूसरा-चार्ट बनने के बाद। इसी से तय होता है कि आपको कितना रिफंड मिलेगा। 

48 घंटे से पहले रेलवे टिकट कैंसिल करने पर कितना चार्ज लगता है?

एसी फर्स्ट क्लास/एक्जीक्यूटिव क्लास -240 रुपये 
एसी 2 टियर/फर्स्ट क्लास - 200 रुपये 
एसी 3 टियर/एसी चेयर कार/एसी3 इकोनॉमी- 180 रुपये 
स्लीपर क्लास -120 रुपये 
सेकेंड क्लास - 60 रुपये 

48 घंटे से लेकर 12 घंटे से कम:

अगर कन्फर्म टिकट को ट्रेन रवाना होने के  48 घंटे से लेकर 12 घंटे तक कैंसिल किया जाता है तो ट्रेन टिकट के कुल चार्ज का 25 प्रतिशत और न्यूनतम तय फ्लैट रेट जो ज्यादा हो वह चार्ज किया जाता है। वहीं, 12 घंटे से कम समय में चार्ज बनने से ठीक पहले कन्फर्म टिकट कैंसिल करने पर 50 प्रतिशत टिकट रिफंड मिलता है। 

चार्ट बनने के बाद टिकट कैंसिलेशन चार्ज:

अगर चार्ट बन चुका है तो कन्फर्म टिकट को कैंसिल नहीं किया जा सकता है। आईआरसीटीसी की वेबसाइट (IRCTC website) पर दी गई जानकारी के मुताबिक, ऐसे यूजर्स को ऑनलाइन टीडीआर फाइल करना चाहिए और आईआरसीटीसी के माध्यम से अपने रिफंड केस को ट्रैक करना चाहिए। आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार, अगर ट्रेन रवाना होने के चार घंटे पहले तक टीडीआर फाइल नहीं किया जाता है तो कन्फर्म टिकट पर किसी भी प्रकार का रिफंड नहीं मिलेगा।