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Leasehold Property : क्या 99 साल बाद छोड़ना पड़ेगा अपना फ्लैट? जानिए क्या कहते हैं नियम

Leasehold Property : दिल्‍ली-एनसीआर (Delhi-NCR) समेत देश के कई बड़े शहरों में अब एक या दो मंजिला मकानों के बजाय ऊंची-ऊंची इमारतों वाली सोसायटीज ज्‍यादा नजर आने लगी हैं. देश में रियल स्टेट सेक्टर में तेजी से बढ़ोतरी देखी गई है। कीमत की बात करें तो वह हर रोज बढ़ रही है। फिर भी लोग धड़ल्ले से अपना ड्रीम होम खरीद रहे हैं। एक बड़ा सवाल ये है कि शहर में जो लोग अपनी जीवनभर की कमाई लगाकर अपना फ्लैट खरीदते हैं। उसका जब लीज खत्म हो जाता है तब उनके घर का क्या होता है? ऐसे में आइए जान लिजिए  कि लीज खत्म होने के बाद कहीं आप बेघर तो नहीं होने वाले हैं।

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Leasehold Property : क्या 99 साल बाद छोड़ना पड़ेगा अपना फ्लैट? जानिए क्या कहते हैं नियम

NEWS HINDI TV, DELHI: अगर आप फ्लैट खरीदते हैं तो क्या 99 साल बाद वह आपके परिवार के हाथ से निकल जाएगा? एक आम मान्यता तो यही है। इसके पीछे एक वाजिब वजह भी है। दरअसल, अक्सर फ्लैट जिस जमीन पर बने होते हैं वह लीजहोल्ड वाली जमीन होती है जो 99 साल का होता है। यानी 99 साल बाद उस प्रॉपर्टी पर बिल्डर का ही अधिकार नहीं रह जाएगा तो फ्लैट पर आपका अधिकार कैसे रहेगा। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है इसलिए बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है।

प्रॉपर्टी 2 तरह की होती हैं। पहली फ्री होल्ड (Freehold Property) और दूसरी लीजहोल्ड। जो आप जमीन लेकर घर बनाते हैं वह आमतौर पर फ्री होल्ड प्रॉपर्टी (free-hold property) पर बनता है और फ्लैट् लीजहोल्ड प्रॉपर्टी (Leasehold Property) पर बनते हैं। आइए जानते हैं कि ये दोनों टाइप क्या हैं?

 

 

 

 

Freehold Property


ऐसी कोई भी रियल एस्टेट प्रॉपर्टी (real estate property) जिस पर उसके मालिक के अलावा और किसी का अधिकार नहीं होता है। ऐसी प्रॉपर्टी को फ्री-होल्ड प्रॉपर्टी कहा जाता है। यह प्रॉपर्टी जब तक बेची ना जाए, तब तक इस पर कोई और हक नहीं जमा सकता, सिवाय उस व्यक्ति के वंश या आश्रितों के, जिसकी वह प्रॉपर्टी है। इसी तरह की संपत्ति आगे पुश्तैनी संपत्ति बनती है। फ्री-होल्ड प्रॉपर्टी (free-hold property) आमतौर पर महंगी होती है, क्योंकि एक बार आपके द्वारा खरीदने के बाद पूरी तरह आपकी हो जाती है। यहीं लीज़होल्ड प्रॉपर्टी पीछे रह जाती है।

Leasehold Property


लीज़होल्ड प्रॉपर्टी एक तय समय तक ही आपकी होती है। आमतौर पर लीज़ 30 या फिर 99 साल की होती है। उसके बाद वह प्रॉपर्टी उसके मूल मालिक के पास वापस चली जाती है। समय पूरा होने के बाद उसकी लीज़ फिर से बढ़ाई जा सकती है। इसके अलावा उसे फ्रीहोल्ड प्रॉपर्टी में भी बदला जा सकता है, लेकिन इसके लिए फिर ड्यूटी व अन्य शुल्क चुकाने होते हैं। लीज़होल्ड प्रॉपर्टी पर की वैल्यू लीज़ खत्म होने के बाद गिर जाती है, क्योंकि खरीदने वाले को इसका हमेशा के लिए अधिकार नहीं मिलता, इसलिए यह फ्रीहोल्ड प्रॉपर्टी से सस्ती भी होती है।

क्यों फ्लैट खरीदने से कतराते हैं बड़े-बुजर्ग?


बड़े-बुजुर्ग क्यों क्यों फ्लैट की जगह इंडिपेंडेंट घर खरीदने की सलाह देते हैं। इसके पीछे यही लीहोल्ड प्रॉपर्टी कारण है। दरअसल, अधिकांश बिल्डर कीमत कम रखने के लिए जमीन को 99 साल की लीज़ पर लेते हैं। उसके बाद वह जमीन वापस उसके मूल मालिक के पास वापस चली जाती है। अब ऐसे में उन फ्लैट्स में रह रहे लोगों के लिए दिक्कत हो सकती है। 

अगर जमीन मालिक चाहे तो बिल्डिंग ढहा सकता है। हालांकि, यहां एक बात याद रखने वाली है कि ज्यादातर मामलों में लीज और 99 साल के लिए एक्सटेंड हो जाती है या फिर बिल्डर लीजहोल्ड प्रॉपर्टी को फ्रीहोल्ड प्रॉपर्टी (free-hold property) में तब्दील करवा लेता है। इसलिए जरूरी नहीं कि 99 साल बाद वह फ्लैट किसी खरीदार से छीन ही लिया जाए।