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Railway Knowledge : अगर आपको नहीं पता जनरल टिकट का ये नियम, तो लग सकता है जुर्माना

indian railway  : रेलवे के बहुत सारे ऐसे नियम है जिनके बारे में हमे पता नहीं होता और ऐसा ही नियम है जनरल टिकट के बारे में, अगर आप नहीं जानते तो आपके ऊपर भी जुर्माना लग सकता है 
 
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Railway Knowledge : अगर आपको नहीं पता जनरल टिकट का ये नियम, तो लग सकता है जुर्माना

NEWS HINDI TV, DELHI : रेल (Train) भारत में परिवहन का सबसे ज्‍यादा इस्‍तेमाल होने वाला और पसंदीदा साधन है. कम किराया और सुविधाजनक सफर के आरामदायक होने के कारण ट्रेन में यात्रा करे को लोग तरजीह देते हैं. जनरल बोगी में बिना टिकट रिजर्व कराए ही सफर किया जा सकता है. आमतौर पर कम दूरी की यात्रा के लिए लोग जनरल बोगी में ही सफर करते हैं. जनरल डिब्‍बे लगभग हर ट्रेन में होते हैं. लेकिन, रेलवे के जनरल टिकट का ऐसा नियम है, जिसके बारे में रेलवे के डेली पैसेंजर्स को भी पता नहीं है. यह है जनरल टिकट की वैलिडिटी (General Train Ticket validity) के बारे में. आपको यह जानकार शायद हैरानी होगी कि जनरल टिकट की भी वैलिडिटी होती है. टिकट खरीदने से तय समय के भीतर ही इसका इस्‍तेमाल कर आप यात्रा कर सकते हैं.
 

रेलवे (Indian Railway) ने अनरिजर्व्ड टिकट पर दिनभर यात्रा करने की चालबाजी को रोकने के लिए सफर शुरू करने की समयसीमा निर्धारित की है. पहले बिना वक्त की पाबंदी वाले नियम की वजह से टिकटों का दुरुपयोग हो रहा था. इससे रेलवे को काफी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा था. इसी को रोकने के लिए रेलवे ने 2016 में जनरल टिकट की समयसीमा का निर्धारण कर दिया.

3 घंटे वैलिड होता है जनरल टिकट
 

भारतीय रेलवे के नियम कहते हैं कि यदि 199 किलोमीटर तक की यात्रा करनी है तो जनरल टिकट खरीदने के 3 घंटे के भीतर ट्रेन पकड़नी होगी. वहीं, 200 किलोमीटर या इससे अधिक दूरी के लिए 3 दिन पहले जनरल टिकट लिया जा सकता है. 199 किलोमीटर से कम दूरी की यात्रा के लिए अगर कोई यात्री टिकट लेता है, तो जिस जगह उसे जाना है, उस स्‍टेशन तक जाने वाली पहली ट्रेन के छूटने तक या टिकट खरीदने के 3 घंटे तक उसे अपनी यात्रा शुरू करनी होगी.
 

देना पड़ सकता है जुर्माना
 

अब 199 किलोमीटर तक की यात्रा के लिए खरीदे गए टिकट पर यदि कोई यात्री इसे खरीदने के तीन घंटे के बाद यात्रा करता है, तो रेलवे उसे बिना टिकट मानकर जुर्माना वसूलने का अधिकारी है. 3 घंटे तक यात्रा शुरू न करने पर यात्री टिकट को न तो कैंसिल करा सकता है और न ही उस पर किसी अन्य ट्रेन में सफर कर सकता है.