PPF अकाउंट होल्डर की मृत्यु के बाद परिवार के इस सदस्य को मिलता है सारा पैसा
NEWS HINDI TV, DELHI : लोग भविष्य में आर्थिक तौर पर मजबूत रहने के लिए पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (Public Provident Fund) निवेश का एक बेहतर ऑप्शन माना जाता है. आज के समय में पीपीएफ (PPF) सबसे पॉपुलर स्मॉल सेविंग स्कीम्स (Popular Small Saving Schemes) में से एक है, जिसमें 7.1 फीसदी की दर से ब्याज (PPF Interest Rate ) दिया जाता है. लेकिन क्या आपको पता है कि अगर PPF (Public provident fund) अकाउंट होल्डर्स की मृत्यु हो जाए तो PPF अमाउंट किसे मिलता है? और इसे क्लेम करने का तरीका क्या है।
पीएफ अमाउंट के लिए नॉमिनी इस तरह कर सकते हैं क्लेम
हाल ही में आई जानकारी के अनुसार आपको बता दे कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) अपने सदस्यों को यह सुविधा देती है कि अगर अचानक उनकी मृत्यु हो जाती है तो ऐसे समय में पीएफ (Public provident fund) बेनिफिट क्लेम करने के लिए वह अपने नॉमिनी का नाम पहले ही चुन लें. जिसके बाद अकाउंट होल्डर की मृत्यु होने पर नॉमिनी सदस्य बैंक या पोस्ट ऑफिस की वेबसाइट (Public provident fund) पर उपलब्ध फॉर्म भरकर जमा करके पीएफ अमाउंट के लिए क्लेम कर सकते हैं.
आपको बता दें कि पीपीएफ अकाउंट मैच्योरिटी (PPF Account Maturity) की अवधि भले ही 15 साल की होती है लेकिन अगर 15 साल से पहले अकाउंटहोल्डर्स की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में डेथ क्लेम (PPF Death Claim) के लिए पीएफ (Public provident fund) अकाउंट के मैच्योरिटी का इंतजार नहीं करना पड़ता है।
यंहा जमा करवाएं डेथ क्लेम फॉर्म
आपको बता दे कि नॉमिनी डेथ क्लेम फॉर्म (Nominee Death Claim Form) को भरकर पीएफ अमाउंट क्लेम करने के लिए नॉमिनी को ईपीएफ मेंबर की पूरी डिटेल के साथ फॉर्म 20 भरकर जमा करना होता है. यहां एक बात ध्यान रखने वाली है कि इस आवेदन को उस नियोक्ता के माध्यम से प्रस्तुत किया जाना चाहिए जिसके साथ ईपीएफ मेंबर अंतिम समय में जुड़ा हुआ था.
Death Claim Form के लिए इन डॉक्यूमेंट्स की पड़ेगी जरूरत
इस फॉर्म (PPF Death Claim Form) को भरने के दौरान पीपीएफ अकाउंट नंबर, नॉमिनी डिटेल (Nominee Details), मोबाइल नंबर आदि के साथ ही कई तरह के डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ सकती है. पीपीएफ (Public provident fund) डेथ क्लेम करने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट इस प्रकार हैं।
नॉमिनी के द्वारा भरा गया डेथ क्लेम फॉर्म
पीपीएफ अकाउंट होल्डर का डेथ सर्टिफिकेट
अकाउंट होल्डर का पासबुक
डेथ क्लेम फॉर्म के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स
आपको बता दे कि सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स (Public provident fund) को फॉर्म के साथ इस फॉर्म को सबमिट करने के बाद नॉमिनी को मैसेज के जरिये क्लेम फॉर्म अप्रूवल के बारे में जानकारी दी जाती है. जिसके बाद क्लेम अमाउंट नॉमिनी (Claim Amount Nominee) के बैंक खाते (bank account) में आ जाता है. ये बात भी जान लें कि अकाउंटहोल्डर्स की मृत्यु होने के बाद पीपीएफ अकाउंट एक्टिव नहीं रह सकता है. इसके साथ ही अकाउंटहोल्डर्स की मृत्यु होने के बाद PPF में जमा अमाउंट पर ब्याज नहीं दिया जाता है.