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PF खाताधारक अपने अकाउंट से कितने समय बाद और कितना पैसा निकाल सकते हैं, EPFO ने जारी की गाइडलाइन

EPFO : EPF एक निवेश फंड है, जो कर्मचारी, कंपनी और कुछ मामलों में सरकार द्वारा योगदान करके बनाया गया है। इसमें पैसा निवेश किया जाता है और फिर ये पैसा लोगों को उनकी रिटायर्मेंट पर आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है। इसमें निवेश की गई राशि ब्याज सहित रिटायर्मेंट पर कर्मचारी को भुगतान की जाती है। लेकिन PF अकाउंट से पैसा निकालने के कुछ नियम हैं, जिनके अनुसार ही आप पैसा निकाल सकते हैं। आज हम इस खबर में जानेंगे कि पीएफ खाताधारक अपने अकाउंट से कितना पैसा और कब निकाल सकते हैं। चलिए नीचे खबर में जानते हैं पूरी जानकारी.

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PF खाताधारक अपने अकाउंट से कितने समय बाद और कितना पैसा निकाल सकते हैं, EPFO ने जारी की गाइडलाइन

News Hindi TV, Delhi : EPF अकाउंट से कुछ राशि या कुल राशि निकाली जा सकती है। जब कोई व्यक्ति रिटायर( retirement ) होता है या 2 महीने से अधिक समय तक बेरोज़गार रहता है तो वह पूरा पैसा निकाल सकता है। आपको किसी काम या आर्थिक इमरजेंसी( economic emergency ) में पैसे की ज़रूरत पड़ सकती है, ऐसी परिस्थितियों में भी EPF से कुछ पैसा निकालने की अनुमति है।

लाइफ में कई बार तमाम जरूरतों को पूरा करने के लिए आपको लोन( Loan ) का सहारा लेना पड़ता है. लेकिन अगर आप नौकरीपेशा वाले हैं और हर महीने आपका ईपीएफ कटता है, तो आप नौकरी के दौरान ईपीएफ का पैसा निकालकर भी अपनी जरूरत को पूरा कर सकते हैं. लेकिन इसके लिए कुछ नियम बनाए गए है कि आप कब, कितना पैसा निकाल सकते हैं आईए जान लेते हैं-


लेकिन इसके लिए कुछ नियम बनाए गए हैं. उन नियमों के हिसाब से ही आप ईपीएफ के पैसों की एडवांस निकासी कर सकते हैं. यहां जानिए नियम.

कितना पैसा कब निकाल सकते हैं-

अगर आप घर या फ्लैट खरीदने के लिए या फिर इसे बनाने के लिए पीएफ( provident fund ) का पैसा निकालना चाहते हैं तो आप 5 साल की नौकरी पूरी होने के बाद ऐसा कर सकते हैं. लेकिन आप 36 महीने की सैलरी के बराबर ही पैसा निकाल सकते हैं.

वहीं घर के लिए जमीन खरीदने के लिए आप 5 साल बाद 24 महीने की सैलरी के बराबर पैसा निकाल सकते हैं और घर की मरम्मत, सुधार या विस्तार के लिए 12 महीने की सैलरी के बराबर रकम की निकासी की जा सकती है.

होम लोन( Home loan ) का पैसा चुकाने के लिए ईपीएफ का पैसा निकालना चाहते हैं तो इसके लिए 10 साल की नौकरी होना जरूरी है. 10 साल बाद आप 36 महीने की सैलरी के बराबर रकम की निकासी कर सकते हैं.

कंपनी के 15 दिन से ज्यादा बंद रहने पर कर्मचारी ईपीएफ( EPF ) के तौर पर जमा अपने हिस्‍से का पूरा पैसा कभी भी निकाल सकता है. वहीं अगर कर्मचारी दो महीने से अधिक समय से बेरोजगार है तो वो कभी भी पीएफ अकाउंट( PF Account ) में अपने हिस्से वाला पूरा पैसा निकाल सकता है.

नौकरी से निकाले जाने पर और कोर्ट में मुकदमा जारी रहने पर पीएफ( PF ) अकाउंट में कर्मचारी के हिस्से का 50% कभी भी निकाला जा सकता है.


खुद के या परिवार के सदस्यों के इलाज के लिए अगर पैसों की जरूरत है तो 6 महीने की सैलरी( Salary ) के बराबर रकम कभी भी निकाली जा सकती है. इसके लिए नौकरी की समय सीमा निर्धारित नहीं है.

अगर आपको अपनी या बच्‍चों की शिक्षा के लिए ईपीएफ से आंशिक निकासी करनी है, तो भी आपको 7 साल तक इंतजार करना होगा. 7 साल की नौकरी के बाद आपको ये अधिकार होता है कि आप ईपीएफ अकाउंट( EPF Account ) से अपने योगदान का 50 फीसदी तक निकाल सकें.

अगर आपकी बहन, बेटी, बेटा या किसी खास परिवारीजन की शादी है और आप ईपीएफ फंड की निकासी करना चाहते हैं तो इसके लिए 7 वर्ष की नौकरी होना जरूरी है. 7 वर्ष की नौकरी के बाद आप अपने अंशदान की 50 फीसदी तक रकम निकाल सकते हैं.


पैसे निकालने का तरीका-

ईपीएफ से पैसे की आंशिक निकासी के लिए सबसे पहले ईपीएफओ ( EPFO ) की ऑफिशियल वेबसाइट https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ पर जाएं. यूएएन नंबर, पासवर्ड और कैप्‍चा कोड डालकर लॉग इन करें.

इसके बाद मैनेज ( Manage ) पर क्लिक करें और केवाईसी ऑप्शन पर सारी जानकारी चेक कर लें. कहीं कोई कमी हो तो उसे पूरा कर दें. इसके बाद ऑनलाइन सर्विस पर जाकर CLAIM (FORM-31, 19&10C) पर क्लिक करें.

यहां पर आपको EPF पैसे निकालने के कुछ विकल्‍प मिलेंगे, जरूरत के हिसाब से विकल्‍प चुनें. इसके बाद एक ड्रॉप मेन्यू खुलेगा. इसमें से क्लेम ( Claim ) पर क्लिक करें.

इसके बाद Proceed For Online Claim पर क्लिक करके क्‍लेम फॉर्म को सबमिट करें. इस प्रक्रिया को कंप्‍लीट करने के बाद करीब 10 दिनों के अंदर आपके अकाउंट में पीएफ की रकम आ जाएगी.