Income Tax में गड़बड़ियां पकड़ेगा ऑटोमेटेड सिस्टम, जानिए क्या है पूरी प्रक्रिया
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लोगों के पैसो पर कड़ी नज़र रखता है, किसी के पास ज़रा सी भी गड़बड़ी मिलने पर या टैक्स न भरने वालों के पास इनकम टैक्स की तरफ से नोटिस भेज दिया जाता है, लेकिन अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी टेक्नोलॉजी से जुड़ने जा रहा है। नोटिस की जगह अब सारा काम ऑटोमेटेड सिस्टम (Automated System) के द्वारा किया जाएगा। आईए इस सिस्टम को विस्तार से जानते हैं।

News Hindi TV (नई दिल्ली)। आयकर विभाग (Income Tax) टैक्स पेयर्स की ओर से दाखिल रिटर्न और विभाग की ओर से प्रॉसेस्ड गलतियों को दूर करने के लिए एक स्क्रीम बेस्ड ऑटोमेटेड रिकॉन्सिलिएशन सिस्टम पर काम कर रहा है. जिन लोगों ने IT रिटर्न (ITR) दाखिल नहीं किया है. अब IT डिपार्टमेंट ऑटोमेटेड रिकॉन्सिलिएशन सिस्टम पर काम करेगा.
पहले चरण में वित्तीय वर्ष 2021-2022 और 2022-2023 से संबंधित सूचनाओं पर हुई गड़बड़ियों पर विचार किया जाएगा. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके लिए कोई नोटिस जारी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. जहां भी खामियां नजर आएंगी, आयकर विभाग करदाताओं को SMS और ई-मेल के जरिए अलर्ट भेजेगा.
करदाता अपने ई-फाइलिंग खाते में लॉग इन कर सकते हैं. उन्हें प्रक्रिया पूरी करने के दौरान पोर्टल में बेमेल डीटेल्स की जानकारी मिल जाएगी और फाइलिंग रुक जाएगी. यह ऑटोमेटेड सिस्टम पर काम करेगा, इसलिए शुरुआत में करीब 7,00,000 मामले निपटाए जाएंगे.
सूत्रों के मुताबिक धीरे-धीरे, (Artificial Intelligence), मशीन लर्निंग और नेचुलर लैंग्वेज जैसी तकनीक का लाभ उठाते हुए कवरेज बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा. नोटिस जारी करने के लिए केवल बेमेल और त्रुणिपूर्ण फाइलों को ही चुना जाएगा.
सूत्रों के मुताबिक मेडिएशन के लिए कोई दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है. खामियों को सुधारने में फेल हो रहे टैक्स पेयर्स, IT रिटर्न भी दखिल कर सकते हैं. विभाग ने अक्टूबर 2021 से सभी रजिस्टर्ड करदाताओं के लिए वार्षिक सूचना विवरण (AIS) प्रदर्शित करना शुरू कर दिया है.
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के मुताबिक करदाताओं की संख्या बढ़ रही है. विभाग के पास पहले से ही 38 करोड़ पैन धारकों की जानकारी मौजूद है. AIS के E-वेरिफिकेशन होता है. दिसंबर 2021 में नोटिफाइड E-वेरिफिकेशन प्लान 2021 का मकसद त्वरित बेमेल समाधान प्रक्रिया प्रदान करना है.
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कैसे की जाएगी पहचान
डेटा एनालिटिक्स और रूल इंजन के इस्तेमाल से खामियों की पहचान हो जाती है. इस वित्तीय वर्ष के दौरान 63.5 मिलियन करदाताओं ने AIS देखा था. IT एक्ट के नए प्रावधान धारा 139 (8A) के तहत अगर गड़बड़ियां सामने आती हैं, खामियां स्पष्ट नहीं हैं तो टैक्स पेयर्स अतिरिक्त कर के साथ 2 साल के लिए एक अपडेटेड ITR दाखिल कर सकते हैं.
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इन अहम बातों का रखा जाएगा ख्याल
- नए सिस्टम के जरिए शुरुआत में करीब 7,00,000 मामले उठाए जाएंगे
- नोटिस जारी करने के लिए केवल गड़बड़ी वाले मामले और अनुउत्तरित मामलों (unanswered cases) को चुना जाएगा.
- IT विभाग अक्टूबर 2021 से सभी रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स के विवरण प्रकाशित कर रहा है.
- AIS के बाद E वेरिफिकेशन होगा.