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Bank Transaction : जानिए बैंक खाते से कितनी रकम निकालने पर कितना लगेगा टैक्स

Bank Transaction Charge : अगर आप अपने बैंक अकाउंट में पड़े पैसों को कभी भी निकालने के लिए आश्वस्त हैं. तो थोड़ा रुकिए. आपको दोबारा से ध्यान देकर पैसा निकालने की योजना बनानी होगी ताकि आप अनावश्यक टैक्स देने से बच जाएं. आपने कई बार ऐसा नोटिस किया होगा कि आपके अकाउंट से अलग-अलग सर्विस के नाम पर बैंक पैसे काट लेते हैं। ऐसे में आज हम आपको बताने जा रहे है की बैंक खाते से पैसा निकालने पर कितना टैक्स देना पड़ता है, आइए खबर में जानते है इससे जुड़े टैक्स के नियम...

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Bank Transaction : जानिए बैंक खाते से कितनी रकम निकालने पर कितना लगेगा टैक्स 

NEWS HINDI TV, DELHI: आज के समय में लगभग हर किसी का बैंक में अकाउंट (account in bank) है। पहले भारत में बैंकिंग की पहुंच कम थी यानी बहुतायत में ऐसे लोग थे, जिनका किसी बैंक में अकाउंट नहीं था, लेकिन प्रधानमंत्री जन-धन योजना ने इसकी पूरी तस्वीर बदल दी। अब यह आंकड़ा तेजी से बढ़ा है।

यदि आप अपने बैंक अकाउंट में पड़े पैसों को कभी भी निकालने के लिए आश्वस्त हैं। तो थोड़ा रुकिए। आपको दोबारा से ध्यान देकर पैसा निकालने की योजना बनानी होगी ताकि आप अनावश्यक टैक्स (unnecessary tax) देने से बच जाएं। इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि एक साल में कितनी रकम बिना टैक्स चुकाए निकाली जा सकती है। 

 

 

 

 

तय सीमा से ज्यादा बार पैसे निकालने पर शुल्क भुगतान का नियम (Rule of fee payment on withdrawal of money) सिर्फ एटीएम ट्रांजेक्शन पर ही लागू नहीं होता बल्कि ऐसा ही एक नियम बैंक से पैसे निकालने के लिए भी है। 


कितना निकाल सकते हैं कैश


लोगों को लगता है कि वो अपने बैंक अकाउंट में से जितना चाहें उतना कैश फ्री में निकाल सकते हैं। मगर, आयकर अधिनियम की धारा 194N के तहत अगर कोई व्यक्ति एक वित्तीय वर्ष में 20 लाख रुपये से अधिक रकम निकालता है तो उसे टीडीएस (TDS) देना पड़ेगा। हालांकि यह नियम सिर्फ उन लोगों के लिए है, जिन्होंने लगातार 3 साल से इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल नहीं किया है। ऐसे लोगों को किसी भी बैंक, कोऑपरेटिव या पोस्ट ऑफिस से 20 लाख रुपये से अधिक निकलने पर टीडीएस देना पड़ेगा। 


इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने वालों को राहत 


हालांकि, आईटीआर भरने वालों को इस नियम के तहत ज्यादा राहत मिल जाती है। ऐसे कस्टमर बिना टीडीएस का भुगतान किए बैंक, पोस्ट ऑफिस या को-ऑपरेटिव बैंक के खाते से एक वित्त वर्ष में 1 करोड़ रुपये तक कैश निकाल सकते हैं।


 

कितना देना पड़ेगा TDS


इस नियम के तहत यदि आपने एक करोड़ रुपये से ज्यादा अपने बैंक अकाउंट से निकाले तो 2 फीसद की दर से टीडीएस काटा जाएगा। यदि आपने पिछले तीन साल से लगातार आईटीआर फाइल नहीं किया है तो 20 लाख रुपये से अधिक की नकद निकासी पर 2 फीसद और 1 करोड़ रुपये से अधिक की निकासी पर 5 फीसद टीडीएस देना पड़ जाएगा। 

एटीएम ट्रांजेक्शन पर पहले से ही है चार्ज


एटीएम से तय लिमिट (ATM limit) से ज्यादा बार रुपये निकालने पर बैंक चार्ज वसूलते हैं। आरबीआई ने एक जनवरी, 2022 से ही एटीएम से कैश निकालने पर सर्विस चार्ज बढ़ा दिया था। अब बैंक तय सीमा से ज्यादा ट्रांजेक्शन करने पर 21 रुपये चार्ज कर रहे हैं। पहले इसके लिए 20 रुपये देने पड़ते थे। ज्यादातर बैंक अपने एटीएम से हर महीने पांच ट्रांजेक्शन फ्री देते हैं। साथ ही अन्य बैंक के एटीएम से भी तीन ट्रांजेक्शन फ्री होते हैं। हालांकि, मेट्रो शहरों में अपने ही बैंक से आप सिर्फ तीन बार पैसा फ्री निकाल सकते हैं।