30 नवंबर तक पेंशनर्स को जरूर निपटाना होगा ये काम, नहीं तो भुगतना पडेगा भारी नुक्सान
NEWS HINDI TV, DELHI: Financial Deadline : नवंबर का महीना खत्म होने वाला है। इसके बाद दिसंबर महीने की शुरुआत हो जाएगी। कुछ ऐसे काम हैं जिन्हें 30 नवंबर तक निपटाना जरूरी है। ऐसा नहीं करने पर आपको नुकसान हो सकता है। आज हम आपको ऐसे ही जरूर काम के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें आप 30 नवंबर तक हर हाल में निपटा लें।
इस महीने के अंत तक निपटाने वाला पहला जरूरी का पेंशनर्स का है। पेंशनर्स को हर साल अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना होता है। लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने का मतलब होता है कि आप जीवित हैं। आप लाइफ सर्टिफिकेट ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से जमा कर सकते हैं। वहीं इस महीने के अंत तक धारा 194-IA, 194-IB, 194M, 194S के तहत कटे गए टैक्स के संबंध में चालान की डिटेल्स प्रस्तुत करनी होगी।
ऐसे जमा करें लाइफ सर्टिफिकेट -
आप जीवन प्रमाण पत्र को इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के जरिए जमा कर सकते हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक पोस्टमैन और ग्रामीण डाक सेवक के जरिए यह सुविधा दे रहा है। वहीं पेंशनर्स घर बैठे जीवन प्रमाण पोर्टल पर जाकर भी लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। आप अपने बैंक में जाकर डोरस्टेप बैंकिंग की सुविधा ले सकते हैं। इसके सर्विसेज के तहत लाइफ सर्टिफिकेट भी जमा होता है। इसके लिए मोबाइल ऐप, वेबसाइट या टोल फ्री नंबर के जरिए बुकिंग की जाती है। डोरस्टेप बैंकिंग एजेंट घर पर आकर पेंशनर्स लाइफ सर्टिफिकेट ले जाते हैं।
इनकम टैक्स से जुड़े काम -
टैक्सपेयर और कंपनियों के लिए इस महीने टैक्स से जुड़े कुछ जरूरी काम पूरे करने हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा कैलेंडर में लोगों को इन जरूरी तिथियों के बारे में जानकारी दी जाती है। इनके हिसाब से लोग अपनी टैक्स की प्लानिंग कर सकते हैं। 30 नवंबर तक अक्टूबर 2023 के लिए धारा 194-IA, 194-IB, 194M और 194S के तहत काटे गए टैक्स के संबंध में चालान-सह-विवरण प्रस्तुत करना होगा। वहीं 30 नवंबर उन व्यक्तियों या संस्थाओं के लिए मूल्यांकन वर्ष 2023-24 के लिए आय का रिटर्न दाखिल करने की ड्यू डेट है, जिन्हें अंतरराष्ट्रीय या घरेलू लेनदेन से संबंधित धारा 92E के तहत एक रिपोर्ट जमा करने की जरूरत होती है।