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Cash Limits: घर में रखे कैश पर इतना लगता है इनकम टैक्स, जान ले नियम

Cash Limit at Home - अगर आप भी अपने घर में ज्यादा कैस रखते है तो इस खबर को एक बार एक जरूर पढ़ ले। दरअसल आज हम आपको अपनी इस खबर में ये बताने जा रहे है कि इनकम टैक्स के नियमों के मुताबिक आप अपने घर में कितना कैश रख सकते है। आइए जानते है नीचे इस खबर में....
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Cash Limits: घर में रखे कैश पर इतना लगता है इनकम टैक्स, जान ले नियम

NEWS TV HINDI, DELHI : देश में आज के दौर में डिजिटल ट्रांजैक्शन का चलन बेशक बढ़ गया हो, लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में लोग इमरजेंसी के समय कैश पर ही भरोसा करते हैं। इस कारण लोग अपने घर पर कैश रखने को तरजीह देते हैं। हालांकि, बहुत ही कम लोग ये जानते हैं कि घर में कितना कैश (Cash Limit at Home) रखना सही रहता है या फिर कानून के दायरे में आता है। इससे जुड़ी सारी जानकारी, हम अपने इस लेख में देने जा रहे हैं।


कितना रख सकते हैं कैश?


नियमों के मुताबिक, आप घर में जितना चाहे उतना कैश रख सकते हैं। इसको लेकर कोई भी सीमा सरकार की ओर से तय नहीं की गई है, लेकिन शर्त यह है कि जो भी कैश आपके पास मौजूद हो, वह कहां से आया है और उसका क्या सोर्स है। इसकी पूरी जानकारी आपके पास होनी चाहिए।


टैक्स का पूर्ण भुगतान-


अगर आपके पास बड़ी मात्रा में कैश मौजूद है, तो फिर उस पर टैक्स का पूर्ण भुगतान होना चाहिए। इसके साथ आपके पास टैक्स भुगतान से जुड़े सभी दस्तावेज(All documents related to tax payment) होने चाहिए, जिससे कि इनकम टैक्स विभाग द्वारा कैश से जुड़ी कोई भी जानकारी मांगने पर आप आसानी से दे सकें।

इस स्थिति में लग सकता है जुर्माना-


अगर इनकम टैक्स विभाग की ओर से आपके घर पर छापा मारा जाता है और बड़ी संख्या में कैश बरामद होता है। इसके साथ आप उस कैश के बारे में भी सही जानकारी नहीं दे पा रहे हैं, तो फिर आपको भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। यह जुर्माना छापे में पकड़ी गई राशि का 137 प्रतिशत तक हो सकता है।


कैश लेनदेन से जुड़े जरूरी बातें-


- बैंक में एक बार में 50,000 रुपये से ज्यादा की निकासी या जमा करते समय आपको पैन कार्ड दिखना होगा।
- खरीदारी करते समय 2 लाख से अधिक का पेमेंट केस में नहीं कर सकते हैं। इसके लिए भी आपको पैन और आधार दिखाना होगा।

- एक साल में आप अपने बैंक खाते में 20 लाख रुपये से अधिक का कैश डिपॉजिट करते हैं, तो फिर पैन और आधार बैंक में दिखाने होंगे।