Delhi वालों को मिलेगा पीने के लिए साफ पानी, इन 30 इलाकों में लगाए जाएगे RO प्लांट
NEWS HINDI TV, DELHI : दिल्ली जल बोर्ड( Delhi Water Board ) ने सुप्रीम कोर्ट( Supreme Court ) के एक आदेश का पालन करते हुए सीवर में होने वाली मौतों के लिए मुआवजा 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 30 लाख रुपये कर दिया है। शीर्ष अदालत( Supreme Court ) ने इससे पहले अक्टूबर में कहा था कि सरकारी अधिकारियों को सीवर की सफाई( sewer cleaning ) के दौरान मरने वालों के परिवार को 30 लाख रुपये का मुआवजा देना होगा।
इसके साथ ही जल बोर्ड( water Board ) ने फैसला किया है कि अब दिल्ली में कुल 30 आरओ प्लांट लगाए जाएंगे। सरकार ने शुरुआत में सात आरओ प्लांट( seven ro plants ) लागने के लिए निविदा भी जारी कर दी है।
दिल्ली जल बोर्ड के एक आदेश में कहा गया है कि विकलांगता से पीड़ित सीवर पीड़ितों के मामले में विकलांगता की गंभीरता के आधार पर मुआवजा वितरित किया जाएगा। हालांकि, न्यूनतम मुआवजा 10 लाख रुपये से कम नहीं होगा। डीजेबी ने कहा- यदि विकलांगता स्थायी है और पीड़ित को आर्थिक रूप से असहाय बना देती है तो मुआवजा 20 लाख रुपये से कम नहीं होगा।
जल बोर्ड अधिकारियों के मुताबिक, दिल्लीभर में कुल 30 आरओ वाटर प्लांट लगाने के लिए जगह की तलाश की जा रही है। अभी तक सात के लिए जगह मिली है, जिनके लिए निविदा जारी करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ये सात आरओ प्लांट रोहिणी, पप्पनकलां, निलोठी, द्वारका, ओखला, कोंडली और उजवा में लगाए जाएंगे। इनसे रोजाना 40 एमजीडी पानी का उत्पादन किया जाएगा।
जल बोर्ड अधिकारियों ने कहा कि जिन इलाकों में पीने के पानी की आपूर्ति टैंकर से होती है, वहां आरओ प्लांट लगाए जाएंगे। गौरतलब है कि साफ पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्लीभर में कुल 500 आरओ प्लांट लगाने का निर्देश दिया है। प्रयोग के तौर पर चार जगहों आरओ प्लांट लगाए गए थे, जो सफल रहे। अब इस योजना को आगे बढ़ाया जाएगा।
अधिकारियों के मुताबिक, वर्तमान में लगे चार आरओ प्लांट से रोजाना 10-15 हजार परिवारों को पीने के लिए पानी मिल रहा है। वर्तमान में कुल चार आरओ प्लांट शकूरबस्ती, मायापुरी, कालकाजी और शहीद भगत सिंह स्कूल, झड़ौदा में लगाए गए हैं। इन आरओ प्लांट से रोजाना प्रति व्यक्ति 20 लीटर पानी लिया जा सकता है। इसके लिए वाटर एटीएम कार्ड भी जारी किया गया है।