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भूल न जाएं 31 मार्च की डेडलाइन, Tax बचाने का लास्ट चांस, मौका चूके तो देना पड़ेगा ड़बल लगान

Income Tax Saving Plan : अप्रैल से नए वित्तीय वर्ष की शुरूआत हो रही है। इसलिए मार्च का महीना काफी जरूरी है। इस महीने कई वित्त कामों को निपटाना जरूरी है। अगर इन कामों को मार्च के बचे दिनों में नहीं करते हैं तो भविष्य में नुकसान हो सकता है।

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भूल न जाएं 31 मार्च की डेडलाइन, Tax बचाने का लास्ट चांस, मौका चूके तो देना पड़ेगा ड़बल लगान

NEWS HINDI TV, DELHI:  1 अप्रैल से नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत (Start of new financial year) हो रही है। वहीं 31 मार्च को वित्त वर्ष 2023-24 खत्म हो जाएगा। 31 मार्च को न केवल वित्तीय वर्ष 2023-24 खत्म हो रहा है बल्कि इस तारीख को कई अहम कामों के लिए डेडलाइन खत्म हो रही है। निवेश, टैक्स फाइलिंग, टैक्स सेविंग जैसे कई फाइनेंशियल कामों की डेडलाइन 31 मार्च को खत्म (31 March 2024 Deadline) हो रही है। ऐसे में बेहतर है कि किसी भी तरह की परेशानी या नुकसान से बचने के लिए डेडलाइन से पहले इन कामों को खत्म कर लें।  


 

अपडेटेड आईटीआर की आखिरी तारीख 


31 मार्च को असेसटमेंट ईयर 2021-22 के लिए अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन है। जिन टैक्सपेयर्स ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए रिटर्न फाइल नहीं किया था, वो 31 मार्च 2024 तक अपना रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। वहीं जिन टैक्सपेयर्स ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए अपने इनकम का ब्यौरा नहीं दिया है या गलत दिया है वो 31 मार्च 2024 तक आवेदन कर सकते हैं। 


टैक्स बचाने का लास्ट चांस


अगर आपने ओल्ड टैक्स रिजीम (old tax regime) चुना है तो आपके पास टैक्स बचाने के लिए आखिरी मौका है। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए टैक्स छूट का लाभ लेने के लिए आप सेविंग प्लान में निवेश करने के लिए 31 मार्च तक का मौका है। आप 31 मार्च 2024 तक सेविंग प्लान में निवेश कर टैक्स में छूट (Tax exemption by investing in savings plan) पा सकते हैं। आप पीपीएफ, एपीएस, इक्विटी-लिंक्ड सेविंग स्कीम (ईएलएसएस) और एफडी जैसी योजनाओं में निवेश कर टैक्स बचा सकते हैं। 80Cके अलावा इनकम टैक्स की धारा 80D, 80G और 80CCD(1B) के तहत टैक्स में छूट पाने के लिए आप अलग-असग स्कीम में निवेश कर सकते हैं। 
 


फास्टैग की केवाईसी जरूरी (KYC of Fastag is necessary)


अगर आपकी गाड़ी पर फास्टैग लगा है तो जरूरी है कि आप 31 मार्च से पहले उसकी केवाईसी करवा लें। बिना केवाईसी वाले फास्टैग 31 मार्च के बाद नहीं चलेंगे। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने FASTag KYC डिटेल अपडेट को अनिवार्य कर दिया है। इसकी डेडलाइन को 29 फरवरी से बढ़ाकर 31 मार्च, 2024 कर दिया है। अगर आप 31 मार्च तक अपने फास्टैग की केवाईसी नहीं करवाते हैं तो आपका फास्टैग डिएक्टिव या फिर ब्लैकलिस्ट हो जाएगा। यानी आपको टोल पर कैश में टैक्स देना होगा, कैश में टोल देने पर आपको दोगुना टोल टैक्स (double toll tax) लगेगा। 


 

सेविंग प्लान में मिनिमम इंवेस्टमेंटडेडलाइन


छोटी बचत योजनाओं जैसे पीपीएफ या सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश किया है तो इन सरकारी स्मॉल सेविंग स्कीम्स में न्यूनतम निवेश रखना आवश्यक है। आपको अपने सेविंग प्लान में न्यूनतम निवेश के लिए मिनिमम डिपॉजिट (Minimum Deposit) जमा करना होता है। अगर आप न्यूनतम डिपॉजिट रखने में चूक गए तो आपका अकाउंट डिफॉल्ट हो जाएगा। अकाउंट को दोबारा शुरू करने के लिए आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। ऐसे में अगर आपने इन सेविंग स्कीम्स में निवेश किया है तो 31 मार्च कर इसमें न्यूनतम राशि का निवेश जरूर कर दें।