News hindi tv

लोन खत्म होने पर भी नही मिले है डॉक्यूमेंट्स, RBI का नियम आएगा काम

RBI Decison on Property Documents :जब भी आप होम लोन लेते है तो गारंटी के तौर पर आप अपनी प्रोपर्टी के कागजात बैंक के पास रखते है। इसके बाद जब आप अपने लोन का पूरा पैसा चुका देते है तो संपत्ति से जुड़े मूल डॉक्यूमेंट्स आपको वापस मिलते है, अगर आपको लोन की पूरी रकम भरने के बाद भी आपको प्रोपर्टी के कागजात नही मिलते है तो RBI का यह नियम आपके बहुत काम आएगा।

 | 
लोन खत्म होने पर भी नही मिले है डॉक्यूमेंट्स, RBI का नियम आएगा काम

NEWS HINDI TV, DELHI : ग्राहको के लिए खुशखबरी है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने बुधवार को बारोअर्स (Borrowers) के हित में महत्वपूर्ण कदम उठाया. RBI ने बैंकों को लोन की पूरी रकम की अदायगी के बाद 30 दिन के भीतर चल या अचल संपत्ति (movable or immovable property) से जुड़े मूल डॉक्यूमेंट्स कर्जदार को वापस करने और उस पर जो भी चार्ज लगाया गया है, उसे हटाने का निर्देश दिया.

चुकाना होगा जुर्माना


आरबीआई ने एक सर्कुलर जारी करते हुए कहा कि गाइडलाइन का पालन नहीं करने पर उसके दायरे में आने वाली इकाइयों (RE) को 5,000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से हर्जाना देना होगा. केंद्रीय बैंक ने कहा कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऐसे चल या प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स (property documents) को जारी करने में अलग-अलग रुख अपनाते हैं, जिससे कस्टमर्स की शिकायतें और विवाद बढ़ते हैं.

 


लोन भरने के 30 दिन के अंदर वापस करें डॉक्यूमेंट


आरबीआई ने कहा कि प्रॉपर कोड ऑफ कांडक्ट (Proper Code of Conduct) और चीजों को एक समान बनाने के मकसद से बैंकों और उसके दायरे में आने वाले अन्य फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस (Financial Institutions) लोन की पूरी राशि की अदायगी/निपटान के बाद चल या अचल संपत्ति से जुड़े सभी मूल डॉक्यूमेंट्स 30 दिन के भीतर संबंधित बारोअर को वापस करेंगे. साथ ही जो भी शुल्क पंजीकृत है, उसे हटाएंगे.
 


देरी होने पर कारण बता करना होगा सूचित


केंद्रीय बैंक ने कहा कि अगर इसमें कोई देरी होती है, तो संस्थान इस बारे में संबंधित बारोअर (borrowers) को इसके कारण के बारे में सूचना देंगे.


ग्राहकों को वेबसाइट पर देनी होगी जानकारी


RBI ने यह भी कहा है बारोअर या ज्वाइंट बारोअर के निधन की स्थिति को लेकर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कानूनी उत्तराधिकारियों (Financial Institutions Legal Heirs) को चल/अचल संपत्ति के मूल डॉक्यूमेंट्स की वापसी को लेकर पहले से प्रॉसेस निर्धारित करके रखेंगे. ऐसी प्रॉसेस के बारे में ग्राहकों को जानकारी के लिये अन्य समान नीतियों और प्रॉसेस के साथ इसे वेबसाइट पर प्रदर्शित करना होगा.

किसी के निधन पर करना पड़ेगा यह काम


अधिसूचना में कहा गया है कि चल/अचल संपत्ति के मूल डॉक्यूमेंट्स के नुकसान या उसके गुम होने की स्थिति में संबंधित फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बारोअर (Financial Institutions Borrower) को ऐसे डॉक्यूमेंट्स की कॉपी/प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने में सहायता करेंगे और हर्जाने का पेमेंट करने के साथ संबंधित लागत का बोझ भी उठाएंगे.


60 दिन के बाद करना होगा हर्जाने का पेमेंट


ऐसे मामलों में, RBI के पास इस प्रॉसेस को पूरा करने के लिये 30 दिन का अतिरिक्त समय उपलब्ध होगा और हर्जाने को कैलकुलेट किया जाएगा. यानी कुल 60 दिन की अवधि के बाद हर्जाने का पेमेंट करने की जरूरत होगी. RBI ने कहा कि ये निर्देश उन सभी मामलों पर लागू होंगे जहां मूल चल/अचल संपत्ति डॉक्यूमेंट्स एक दिसंबर, 2023 या उसके बाद जारी होने हैं.