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EPFO ने PF खाताधारकों को दी बड़ी राहत, जान लें ताजा अपडेट

EPFO : कर्मचारी भविष्य निधि ( EPF ) भारत के वेतनभोगी लोगों के लिए निवेश का सबसे लाभदायक एवं लोकप्रिय निवेशों में से एक अच्छा विकल्प है। इस योजना के अंतर्गत संस्था के कर्मचारियों को भविष्य निधि, पेंशन एवं बीमा संबंधी लाभ प्रदान किये जाते हैं। बीस या इससे अधिक कार्यरत कर्मचारियों वाले सभी संगठनों को भविष्य निधि खाता रखना आवश्यक है। तो ऐसे लोग जिनका पीएफ अकाउंट है उनको इपीएफओ ने बड़ी राहत दी है। चलिए नीचे खबर में जानते हैं इस राहत से किन-किन लोगों को फायदा मिलने वाला है.

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EPFO ने PF खाताधारकों को दी बड़ी राहत, जान लें ताजा अपडेट

News Hindi TV, Delhi : कर्मचारी भविष्य निधि( Employees Provident Fund ) आपके भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण निवेश है। इस पर मिलने वाला ब्याज कर( Tax Free ) मुक्त होता है। अगर लम्बे समय तक PF के रूप में पैसा जमा किया जाए तो कर्मचारियों के लिए भविष्य की जरूरतों के लिए बहुत लाभदायक सिद्ध हो सकता है।

आपातकालीन स्थिति में भी जब हमारे पास लोगों से पैसे उधार मांगने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचता तो ऐसी स्थिति में भी यह हमारे लिए फायदेमंद साबित हो सकती है मतलब भविष्य निधि का उपयोग समय-समय पर विभिन्न जरूरतों के लिए किया जा सकता है।अगर आप भी अपनी सैलरी का एक हिस्सा पीएफ खाते ( EPF Account ) में जमा कराते हैं, तो आपको एम्प्लॉईज प्रोविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन ( EPFO ) के कई नियमों का पालन करना होता है। अब ईपीएफओ ने कुछ ईपीएफ खाताधारकों को एक बड़े नियम से राहत प्रदान की है।


ईपीएफओ ने कुछ ईपीएफ अकाउंट( PF Account ) होल्डर्स को जॉइंट डिक्लियरेशन फॉर्म (संयुक्त घोषणा पत्र) भरने से छूट प्रदान कर दी है। आम तौर पर अगर किसी एम्प्लॉई की बेसिक सैलरी 15,000 रुपए से अधिक होती है, तो उसे ईपीएफ खातें में अपना अंश जमा कराने के लिए एम्प्लॉयर के हस्ताक्षर वाला एक संयुक्त घोषणा पत्र ईपीएफओ( EPFO ) के पास जमा करना होता है।


अब ईपीएफओ ने कुछ ईपीएफ अकाउंट होल्डर्स को यही संयुक्त घोषणा पत्र भरने से छूट दे दी है। इस मामले में ईपीएफओ ने एक सर्कुलर जनवरी के महीने में ही जारी कर दिया था। आखिर किन लोगों को मिलेगी ये राहत?

ज्यादा पेंशन के लिए अप्लाई करने वालों पर लागू नहीं-


ईपीएफओ ने अपने सर्कुलर में साफ कर दिया है ये छूट उन लोगों को बिलकुल नहीं मिलेगी, जिन्होंने एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम( Employees Pension Scheme ) के तहत ऊंची पेंशन के लिए अप्लाई किया है। उन सभी ईपीएस अकाउंट होल्डर्स को अनिवार्य रूप से ये जॉइंट डिक्लियरेशन फॉर्म भरना होगा।

इन EPF अकाउंट होल्डर्स को मिलेगा फायदा-


ईपीएफओ का नया सर्कुलर( EPFO Circular ) उन ईपीएफ मेंबर्स को जॉइंट डिक्लियरेशन फॉर्म भरने से छूट देता है, जिन्होंने नौकरी छोड़ दी है। या उन मेंबर अकाउंट्स को भी इस फॉर्म भरने से छूट मिलेगी, जिनकी मृत्यु हो चुकी लेकिन उनका खाता अब भी बना हुआ है।


इन दोनों ही कैटेगरी में फॉर्म भरने से छूट उन्हीं खातों को मिलेगी जिन्होंने 15,000 रुपए की मानक लिमिट से ज्यादा पैसा जमा किया है, जबकि 31 अक्टूबर 2023 से पहले नौकरी छोड़ दी या किसी की मृत्यु हो गई।

वहीं ईपीएफओ के मौजूदा मेंबर्स में फॉर्म भरने से छूट उन खाताधारकों को मिलेगी, जो मानक लिमिट से ज्यादा पेमेंट कर रहे हैं और उनका एम्प्लॉयर इससे जुड़े एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस चुका रहा है।