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Gold Import Rules : विदेश से सोना लाने में इतना लगेगा टैक्स, जानिये रूल

Gold Rules: बाहर से सोना लाने पर टैक्स देना होता है. यह सोना भी आप जूलरी के रूप में ही ला सकते हैं. चोरी छिपे सोना लाना गैर कानूनी है. आज हम आपको बताएंगे कि आखिर आप दुबई या दूसरे देशों से कितना सोना ला सकते हैं, बाहर से सोना मंगाना सही है या गलत. आइए जानते है इसके बारे में पूरी जानकारी।
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Gold Import Rules : विदेश से सोना लाने में इतना लगेगा टैक्स, जानिये रूल

NEWS TV HINDI, DELHI : फेस्टिव सीजन शुरू हो चुका है. लोग इस मौके पर जमकर खरीदारी करते हैं. इस खरीदारी में भी वे गोल्ड जूलरी पर ज्यादा जोर देते हैं. शॉपिंग के दौरान उनकी प्राथमिकता ऑफर और ज्यादा से ज्यादा छूट पर रहती है.

सस्ते में सोने की चाह के चक्कर में कुछ लोग दुबई और दूसरे देशों में रहने वाले अपने परिचितों से सोना मंगवाते हैं, जो काफी रिस्की होता है. क्योंकि बाहर से सोना लाने पर टैक्स(Tax on bringing gold from outside) देना होता है.
बिना टैक्स दिए सोना लाना गैर कानूनी होता है और वे लोग अक्सर पकड़े जाते हैं जो चोरी छिपे बाहर से सोना लाते हैं. आज हम आपको बताएंगे कि आखिर आप दुबई या दूसरे देशों से कितना सोना ला सकते हैं, बाहर से सोना मंगाना सही है या गलत.


दूसरे देशों से सोना लाने को लेकर नियम


इंडियन टैक्स रूल्स के तहत, एक व्यक्ति बिना टैक्स स्क्रूटनी के दुबई व अन्य विदेशी बाजारों से बहुत कम मात्रा में सोने के आभूषण ला सकता है. यहां ये समझना भी जरूरी है कि विदेशी बाजारों से सोना-चांदी केवल आभूषण यानी जूलरी के रूप में ही ला सकते हैं. भारतीय कानून जूलरी के अलावा किसी भी रूप में सोने या चांदी के आयात की अनुमति नहीं देता है.

बिना टैक्स ला सकते हैं इतना सोना


कर विशेषज्ञों का कहना है कि एक भारतीय पुरुष यात्री, जो 1 साल से अधिक समय से विदेश में रह रहा है, वह अपने वास्तविक सामान के साथ 50,000 रुपये मूल्य के 20 ग्राम आभूषण फ्री में यानी बिना टैक्स के ला सकता है. वहीं, एक महिला यात्री 1 लाख रुपये के मूल्य सीमा के साथ 40 ग्राम तक की जूलरी विदेशों से ला सकती है. यह लिमिट केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) द्वारा तय किया गया है.


ज्यादा मात्रा पर लगता है आयात शुल्क


दुबई में आमतौर पर भारत के मुकाबले सोने की कीमत कम होती है, यही सोचकर लोग वहां से सोना मंगाने की सोचते हैं लेकिन दुबई से बड़ी मात्रा में जूलरी आयात करना बहुत फायदे का सौदा नहीं है. दरअसल, वहां से अधिक सोना मंगाने पर आपसे मेकिंग चार्ज, आयात शुल्क, करेंसी कन्वर्जन कॉस्ट, कर नियम और जीएसटी आदि वसूला जाता है. इससे सोने की कीमत भारत से भी ज्यादा हो जाती है. अगर आप टैक्स चोरी करने की कोशिश करते हैं तो पकड़े जाने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है.