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नौकरी करने वालों के लिए खुशखबरी,अब नहीं कटेगा टीडीएस, लेकिन करना होगा ये काम

TDS on Salary Tax Exemption:अगर आप ऐसे सैलरीड इंप्लॉई हैं, जिसकी सैलरी से इनकम टैक्सेबल नहीं है। लेकिन टीडीएस कट रहा है तो आप इसपर छूट का फायदा उठा सकते हैं। हालांकि टीडीएस न कटे इसके लिए और भी तमाम विकल्प की सुविधा मिलती है।आइए जानते है इसके बारे में विस्तार से। 
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नौकरी करने वालों के लिए खुशखबरी,अब नहीं कटेगा टीडीएस, लेकिन करना होगा ये काम 

News Hindi TV (नई दिल्ली)।  आपकी आय से कितना टीडीएस काटा जाएगा, यह आपके टैक्स स्लैब रेट के दायरे में आने पर निर्भर करता है। टैक्स डिडक्शन एट सोर्स (Tax Deduction at Source) आपकी सैलरी से काटा जाने वाला टैक्स है।यह कंपनी द्वारा सैलरी से काटे जाने वाले टैक्स का निश्चित प्रतिशत होता है। हालांकि, टीडीएस न कटे इसके लिए तमाम विकल्प की सुविधा मिलती है।

 

 

 

 

टीडीएस न कटे, करें ये काम


इनकम से टीडीएस न कटे इसके लिए Form 15G या 15H जमा कर सकते हैं। दरअसल, Form 15H सीनियर सिटीजन के लिए होता है। कुल आय पर किसी तरह का टैक्स नहीं है तो इस फॉर्म को जमा कर सकते हैं।
टीडीएस कटने से बचाने के लिए आप निवेश के अलग-अलग विकल्पों पर जा सकते हैं। इसके अलावा, पहली बार होम लोन लेने पर भी टीडीएस बचाया जा सकता है।

किन स्कीम में कर सकते हैं निवेश


पीपीएफ (सार्वजनिक भविष्य निधि)
एनपीएस (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली)
यूलिप (यूनिट-लिंक्ड बीमा योजना)
सुकन्या समृद्धि योजना

टैक्स सेविंग एफडी


ईएलएसएस (इक्विटी-लिंक्ड सेविंग स्कीम) फंड
पीपीएफ: यह एक सरकारी योजना है। इस योजना के साथ छोटी रकम बचाने और उस पर रिटर्न की सुविधा मिलती है। निवेश करने पर सेक्शन 80C के तहत कटौती का फायदा ले सकते हैं।


सुकन्या समृद्धि योजना:योजना में निवेश करते हैं तो एक वर्ष में 1.5 लाख रुपये तक की अधिकतम छूट पा सकते हैं। यह छूट आयकर अधिनियम, 1961 के सेक्शन 80C के साथ पा सकते हैं।
एनपीएस-आयकर अधिनियम 1961 के सेक्शन 80CCD के तहत एनपीएस में निवेश के साथ टीडीएस की बचत की जा सकती है।

होम लोन पर ऐसे बचा सकते हैं टीडीएस


अगर आप पहली बार होम लोन ले रहे हैं तो वेतन पर टीडीएस बचाया जा सकता है। होम लोन पर टीडीएस की बचत सेक्शन 80EE के तहत की जा सकती है। आप एक वर्ष में दो लाख रुपये तक की अधिकतम छूट पा सकते हैं।