News hindi tv

अगर ATM ट्रांजैक्शन हो जाएं फेल, तो जान लें है RBI के नियम

ATM transactions : आजकल एटीएम का इस्तेमाल बढ़ता ही जा रहा हैं। अगर आप भी ATM का इस्तेमाल करते हैं। और आपको बता दें कि हाल ही में एटीएम ट्रांजैक्शन के फेल होने को लेकर आरबीआई (RBI)ने नियम बनाए हैं। तो एटीएम ट्रांजैक्शन के फेल होने पर तुरंत करें ये काम, इस तरह कटा हुआ पैसा वापिस मिलेगा। जानिए विस्तार से-
 | 
अगर ATM ट्रांजैक्शन हो जाएं फेल, तो जान लें है RBI के नियम

NEWS HINDI TV, DELHI: अक्सर ऐसा होता है कि ATM से ट्रांजैक्शन (Transaction) फेल होने के बावजूद हमारे बैंक खाते से पैसे कट जाते हैं। ऐसे में ये समझ नहीं आता कि शिकायत कहां करें। बैंक कस्टमर केयर (Bank customer care) से संपर्क करने पर बैंक आपको भरोसा देता है कि 24 घंटे के अंदर पैसा आपके खाते में आ जाएगा, लेकिन कई बार देखा गया है कि पैसा तब भी वापस नहीं आता। ऐसा होने पर घबराएं नहीं, क्योंकि RBI के नियमों के मुताबिक, ट्रांजैक्शन फेल होने पर कटा हुआ पैसा आपके खाते में डालने की जिम्मेदारी बैंक की है। अगर आपको RBI के कुछ आसान से नियमों की जानकारी हो तो आप अपना पैसा जल्द वापस पा सकते हैं और वो भी हर्जाने के साथ। तो आइए बेहद आसान तरीके से समझिए इन नियमों को।

मुआवजे का प्रावधान:


किसी स्थिति में बैंक निर्धारित समय के भीतर आपके खाते से डेबिट की गई राशि को वापस नहीं करता है, तो मुआवजे का प्रावधान है। आरबीआई के नियमों के मुताबिक बैंक को शिकायत के 7 दिनों के भीतर इसका समाधान करना होता है। अगर इस अवधि में बैंक ने समाधान नहीं किया तो इसके बाद 100 रु प्रति दिन के हिसाब से मुआवजा देना होता है।

ATM ट्रांजैक्शन फेल होने पर RBI के नियम?

नियम 1। जब किसी ग्राहक का ट्रांजैक्शन फेल हो और खाते से पैसा कट जाए तो कटी रकम बैंक को तुरंत लौटानी होती है।
नियम 2। शिकायत दर्ज कराने के 7 दिनों के अंदर ग्राहक के खाते में पैसा आ जाना चाहिए।
नियम 3। 7 दिन बाद भी पैसा नहीं आया तो बैंक को रोजाना 100 रुपए के हिसाब से हर्जाना देना होगा। 
नियम 4। बैंक से पेनाल्टी पाने के लिए ग्राहक को 30 दिनों के भीतर शिकायत दर्ज करानी होगी। इसके बाद शिकायत की तो हर्जाना नहीं मिलेगा। ट्रांजैक्शन की पर्ची या खाते का स्टेटमेंट बैंक को देना होगा ।

नियम 5। 7 दिनों के भीतर पैसा वापस नहीं आता तो ग्राहक को एनेक्शर-5 (annexure-5) फॉर्म भरना होगा।
नियम 6। जिस दिन आप ये फॉर्म भरेंगे ग्राहक की पेनल्टी उसी दिन से शुरू हो जाएगी, यानि अगर फॉर्म भरने के 10 दिन तक पैसा वापस नहीं आया तो 100 रुपए रोजाना के हिसाब से बैंक आपको 1000 रुपए हर्जाना देगा।