PF खाताधारकों के लिए जरूरी खबर, जानिए खाते में कब आएगा ब्याज का पैसा
PF Updates - अगर आप पीएफ खाताधारक है तो ये खबर आपके लिए है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट को समय से पहले बंद करने के नियमों में कुछ बदलाव किए गए हैं. इसके लिए विभाग ने हाल ही में एक नोटिफिकेशन जारी किया था...इस अपडेट से जुड़ी पूरी जानकारी जानने के लिए खबर को पूरा पढ़े।

NEWS HINDI TV, DELHI : पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) अकाउंट को समय से पहले बंद करने के नियमों में कुछ बदलाव (New Rules) किए गए हैं. इसके लिए विभाग ने हाल ही में एक नोटिफिकेशन जारी किया था.
पीपीएफ नियमों के नए नियमों के अनुसार, एक अकाउंट होल्डर किसी भी आधार पर अपने खाते या किसी नाबालिग व्यक्ति, जिसका वह अभिभावक है, उसके अकाउंट को समय से पहले बंद करने का अनुरोध इन स्थितियों में कर सकता है -
अकाउंटहोल्डर, उसके पति या पत्नी, आश्रित बच्चों या माता-पिता की जीवन-घातक बीमारी का इलाज. अकाउंटहोल्डर को इलाज करने वाली मेडिकल अथॉरिटी की मदद से बीमारी को कंफर्म करने वाले डाक्यूमेंट्स और मेडिकल रिपोर्ट जमा करनी होगी.
भारत या विदेश में उच्च शिक्षा के योग्य संस्थान में एंट्री को कंफर्म करने वाले डॉक्यूमेंट और फीस बिल्स पेश करने पर.
अगर अकाउंटहोल्डर विदेश में शिफ्ट होता है. इसके लिए उसे पासपोर्ट और वीजा या आयकर रिटर्न की कॉपी प्रस्तुत करनी होगी.
हालांकि, ध्यान रहे कि इस योजना के तहत अकाउंट पांच साल से पहले बंद नहीं किया जा सकता है.
कैसे होगी ब्याज की कैलकुलेशन-
पीपीएप पर 7.1 फीसदी प्रति वर्ष की दर से ब्याज (PPF Interest Rate) का भुगतान किया जाएगा. हर एक साल के अंत में अकाउंट में ब्याज जमा किया जाएगा.
अकाउंट बंद करने का प्रोसेस-
अकाउंटहोल्डर फॉर्म-3 का इस्तेमाल करके अपना खाता बंद करने के लिए अकाउंट ऑफिस में आवेदन कर सकता है. जिस साल खाता खोला गया था, उससे 15 साल की समाप्ति के बाद किसी भी समय अकाउंट बंद करने का आग्रह किया जा सकता है. अकाउंट ऑफिस पूरा बैलेंस और ब्याज की निकासी (Withdrawal) का प्रोसेस करेगा.