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Taxpayers के लिए जरूरी खबर, ऐसे बचा सकते हैं 5 लाख रुपये का टैक्स

Income Tax : हाल ही में टैक्सपेयर्स के लिए एक जरूरी खबर सामने आई हैं। आपको बता दें कि अगर आप भी अपना घर खरीदने का प्लान बना रहे हैं। तो आज हम आपको इस खबर के माध्यम से यह बताने जा रहे हैं कि आप इनकम टैक्स की धारा 24B के तहत होम लोन के ब्याज पर 2 लाख रुपये तक की टैक्स छूट (tax exemption) का लाभ उठा सकते है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि आप इस तरीके से 5 लाख का टैक्स बचा सकते हैं।
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Taxpayers के लिए जरूरी खबर, ऐसे बचा सकते हैं 5 लाख रुपये का टैक्स

NEWS HINDI TV, DELHI : Income Tax भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है. इससे लोग अपना टैक्स (Tax) बचाने में लगे हैं. कंपनियां अपने कर्मचारियों से निवेश और बचत की जानकारी भी मांग रही हैं।

अगर आप भी अपना टैक्स बचाना चाहते हैं तो चालू वित्त वर्ष में ये पांच कदम उठाकर आप 5 लाख रुपये तक की बचत कर सकते हैं. इनसे आप अपने पैसे पर बेहतर रिटर्न (better returns) पा सकते हैं। साथ ही आपके परिवार की सुरक्षा भी बढ़ेगी. आइए जानते हैं आपको क्या उपाय करने चाहिए...

आयकर की धारा 80सी है बड़े काम की:

आयकर की धारा 80सी के तहत (Under section 80C of income tax) आप 1.5 लाक रुपये की टैक्स सेविंग कर सकते हैं. म्‍यूचुअल फंड (mutual fund) जैसे ईएलएसएस के अलावा पीपीएफ, सुकन्‍या, टैक्‍स सेविंग एफडी, NSE, आदि पर भी आपको टैक्स में छूट (tax exemption) ली जा सकती है.

होम लोन के ब्‍याज पर मिलेगा 2 लाख का छूट:

अगर आप घर खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो आपके लिए ये बेहतर समय है. इनकम टैक्स की धारा 24बी के तहत (Under section 24B of income tax) होम लोन के ब्याज पर दो लाख रुपये तक के टैक्स की छूट मिल सकती है.

स्वास्थ्य बीमा पर मिलेगा 75 हजार छूट:

अगर आपने अभी तक हेल्थ इंश्योरेंस (health insurance) नहीं लिया है तो जल्द से जल्द ले लें. ये आपके परिवार को सुरक्षा देने के साथ ही, टैक्स में छूट भी दिलाएगा. इसमें अपने परिवार के बीमा पर आप 25 हजार और माता-पिता के बीमा जिसका प्रीमियम आप भरते हैं, पर 75 हजार रुपये का छूट प्राप्त कर सकते हैं.

आज ही करें रिटायरमेंट की प्लानिंग:

नौकरी में रहते हुए अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग (Retirement planning) कर लेना ही समझदारी है. इससे आप अपना भविष्य सुरक्षित करने के साथ-साथ टैक्स की भी बचत कर सकते हैं. अगर आप नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत अगर आप टीयर दो में निवेश करते हैं तो 50 हजार का टैक्स में छूट क्लेम कर सकते हैं.