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Income Tax Notice : इन 7 गलतियों से ज़रा बच कर! नहीं तो फस जायेंगे इनकम टैक्स नोटिस के चक्कर में

Income Tax Notice: कई बार टैक्सपेयर ऐसी गलती कर बैठता है जिस के चक्कर में उसे आयकर विभाग की तरफ से नोटिस आ जाता है लेकिन ये गलती अनजाने में होती है क्यूंकि बहुत से लोग इन स्तिथियों के बारे में नहीं जानते हैं।  आज हम इन्ही गलतियों के बारे में बात करेंगे। आईये इस के बारे में विस्तार से जानते हैं। 

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Income Tax Notice : इन 7 गलतियों से ज़रा बच कर! नहीं तो फस जायेंगे इनकम टैक्स नोटिस के चक्कर में

NEWS HINDI TV, DELHI  इनकम टैक्स डिपार्टमेंट देश में हर टैक्सपेयर को टैक्स के नियमों का पालन करने को प्रोत्साहित करता है. अगर आप इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आपको इसके लिए आपको इनकम टैक्स का नोटिस भी आ सकता है. टैक्स डिपार्टमेंट कई पहलुओं पर असेसमेंट करता है. लेकिन एक टैक्सपेयर के तौर पर आप ऐसी कई गलतियां कर बैठते हैं, जिसके चलते इनकम टैक्स का नोटिस सर्व हो सकता है. हम आपको ऐसी गलतियां, या स्थितियां बता रहे हैं, जिसमें आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है.


 

आईटीआर फाइलिंग के वक्त फॉर्म में गलती हुई है 


आईटीआर फाइलिंग (ITR filing) के वक्त अगर आपने किसी भी फॉर्म में कोई गलती कर दी है. टैक्स विभाग आपको अपनी संपत्ति और आय सही-सही डिस्क्लोज़ करने को कहता है. लेकिन अगर आपने गलती से अपने आईटीआर में इसकी सही जानकारी नहीं दी है तो आपको इसके लिए नोटिस मिल सकता है.

गलत क्लेम किया गया है


अगर इनकम टैक्स रिटर्न (income tax return) भरते वक्त आपने गलत टैक्स छूट क्लेम किया है, तो इसके लिए भी आपको टैक्स नोटिस दिया जा सकता है. 

सही आय नहीं बताई हो


अगर आईटीआर फॉर्म के वेरिफिकेशन के वक्त अगर डिपार्टमेंट को लगता है कि आपने अपनी किसी संपत्ति की जानकारी आईटीआर में नहीं डाली है, आपने अपनी एक्चुअल इनकम डिस्क्लोज़ नहीं की है तो भी आपको नोटिस आ सकता है. आपके आईटीआर फॉर्म में आय, निवेश से होने वाली कमाई, संपत्ति वगैरह सबकी डीटेल पूरी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपके प्रोफाइल में कुछ और, लेकिन आईटीआर डिक्लेरेशन (ITR Declaration) में कुछ और दिखेगा तो आपको नोटिस भेज दिया जाएगा.

 इनकम या ट्रांजैक्शन में ज्यादा उतार-चढ़ाव


अगर आपके आईटीआर में इनकम में ज्यादा फर्क नजर आता है तो भी इसके वेरिफिकेशन के लिए इनकम टैक्स नोटिस आ सकता है. जैसे कि अगर डिपार्टमेंट यह नोटिस करता है कि आपकी आय अचानक घट गई है या फिर अचानक से बढ़ गई है, तो वो इसपर जानकारी मांग सकता है. साथ ही अगर आपने कई हाई-वैल्यू ट्रांजैक्शन किए हैं, या हाई वैल्यू संपत्ति या ऐसे ही दूसरे किसी असेट में पैसे लगाए हैं लेकिन आपके टैक्स रिटर्न में इनकी पूरी जानकारी नहीं है तो भी नोटिस आ सकता है.

 TDS क्लेम में गड़बड़ी


TDS (tax deducted at source) भरते वक्त यह Forms 26AS और 16 या 16A की जानकारी के मुताबिक होना चाहिए. अगर ये ठीक नहीं हुआ तो आपको आईटी एक्ट के सेक्शन 143 (1) के तहत नोटिस मिल सकता है.

पहले कभी टैक्स चोरी का केस बन रहा हो


डिपार्टमेंट जरूरत पड़ने पर पहले के टैक्स रिटर्न्स का आकलन भी कर सकता है और अगर ऐसा मामला निकलकर आता है कि आईटीआर में टैक्सेबल इनकम (taxable income) की सही जानकारी नहीं दी गई है तो इसपर सेक्शन 147 के तहत टैक्सपेयर को नोटिस मिल सकता है और रीअसेसमेंट किया जा सकता है.

टैक्स रिटर्न देरी से फाइल करना


इसके अलावा, अगर आप अपना आईटीआर टाइम (ITR time) से फाइल नहीं करते हैं, तो भी आपको टैक्स नोटिस मिल सकता है. आईटी एक्ट का सेक्शन 142(1)(i) आपसे रिटर्न अनिवार्य रूप से मांग सकता है, वर्ना आपको नोटिस भेजा जा सकता है. आप पर जुर्माना भी लग सकता है.