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Income Tax Notice : क्या पत्नी को घर खर्च के लिए पैसे ट्रांसफर करने पर आ सकता इनकम टैक्स का नोटिस

Income Tax Notice : क्या आप जानते हैं कि अगर पति द्वारा पत्नी के अकाउंट में घर खर्च के लिए पैसे भेजने पर पत्नी के पास इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। अगर नहीं जानते तो आज की ये खबर आपके लिए खास है। आपको बता दें कि आजकल हर कोई ऑपलाइन शॉपिंग करना पसंद करता है। तो ऐसे में आप अगर अपनी पत्नी के खाते में अच्छा-खासा अमाउंट भेज रहे हैं तो क्या पत्नी को भी इनकम टैक्स भरना पड़ेगा। चलिए जानते है नीचे खबर में.

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Income Tax Notice : क्या पत्नी को घर खर्च के लिए पैसे ट्रांसफर करने पर आ सकता इनकम टैक्स का नोटिस

NEWS HINDI TV, DELHI: कोरोना काल में अधिकतर लोगों ने डिजिटल भुगतान ( Digital Payment ) को अपना लिया है। हर छोटी-बड़ी चीज के लिए लोग ऑनलाइन पेमेंट करना पसंद करते हैं। यहां तक कि लोग घर की सब्जी और राशन भी या तो ऑनलाइन खरीद ( Online Shopping ) रहे हैं या फिर कम से कम उसका भुगतान तो ऑनलाइन ही कर रहे हैं। ऐसे में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी पत्नी के अकाउंट में घर खर्च के लिए पैसे ट्रांसफर करते हैं।

अब अगर घर का राशन, सब्जी, दूध का बिल, पेपर का बिल, पानी का बिल, मेड की सैलरी जैसे हर छोटे बड़े कामों को जोड़ें तो हर महीने अच्छा-खासा अमाउंट पत्नी के खाते में पहुंच रहा है। अब लोगों के मन में एक सवाल उठ रहा है कि क्या इसके लिए पत्नी को भी टैक्स भरना होगा? ऐसा नहीं करने पर कहीं आयकर विभाग का नोटिस ( Income Tax Notice ) तो नहीं आ जाएगा? चलिए दूर करते हैं आपका कंफ्यूजन।

महीने के खर्च पर नहीं लगेगा टैक्स-


अगर कोई शख्स अपनी पत्नी को घर खर्च के लिए पैसे ट्रांसफर करता है तो पत्नी पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। यानी पत्नी के खिलाफ आयकर विभाग( Income tax department ) का कोई नोटिस नहीं आएगा। इसकी वजह ये है कि पति के पैसों पर टैक्स लग रहा है और एक ही पैसे पर दो बार इनकम टैक्स( Income tax ) नहीं लगाया जा रहा है। पत्नी को घर खर्च के लिए दिए पैसों को पति की कमाई की माना जाएगा और टैक्स लगेगा।


पत्नी ने पैसे कहीं निवेश करे तो लगेगा टैक्स-


अगर पत्नी को पति से घर खर्च के लिए मिले पैसों को कहीं निवेश( invest the money ) किया जाता है तो उससे हुई कमाई टैक्सेबल हो जाएगी। यानी अगर पत्नी ने घर खर्च के बाद बचे पैसों की कही एफडी कर दी या शेयर बाजार या फिर कहीं भी निवेश किया और उससे कुछ कमाई हुई, तो वह पत्नी की आय मानी जाएगी। हालांकि, पत्नी को भी टैक्स की सभी छूट( tax exemptions ) का फायदा मिलेगा, लेकिन उसे आईटीआर फाइल करना होगा।


पत्नी को दिए पैसे गिफ्ट माने जाते हैं-


अगर आयकर कानून ( income tax law ) के हिसाब से देखा जाए तो पत्नी को दिए जाने वाले पैसों को गिफ्ट माना जाता है। पत्नी रिलेटिव्स की कैटेगरी में आती है, इसलिए पत्नी को दिए पैसों पर कोई टैक्स नहीं लगता है। हालांकि, इस पर पति को भी किसी तरह की कोई टैक्स छूट नहीं मिलेगी। यानी पत्नी को टैक्स नहीं देना होगा और साथ ही पति की टैक्स देनदारी बनी रहेगी और उन्हें अपने स्लैब के हिसाब से टैक्स चुकाना होगा।