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Income Tax Refund : टैक्सपेयर्स के लिए जरूरी अपडेट, इस तारीख को मिलेगा रिफंड का पैसा

Income Tax Refund : टैक्स भरने वालों के लिए जरूरी अपडेट। मिली जानकारी के अनुसार बता दें कि टैक्सपेयर्स का जो रिफंड का पैसा है वो जल्द मिलने वाला है। टैक्सपेयर इंतजार कर रहे थे कि उनका रिफंड का पैसा कब तक मिलेगा तो अब ये इंतजार खत्म हो गया है। बता दें कि इस तारीख तक रिफंड का पैसा हर हाल में आ जाएगा। आईए जानते हैं इस अपडेट के बारे में.

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Income Tax Refund : टैक्सपेयर्स के लिए जरूरी अपडेट, इस तारीख को मिलेगा रिफंड का पैसा

News Hindi TV, Delhi : Income Tax Refund - आयकरदाताओं के लिए एक अच्‍छी खबर है. जिन टैक्‍स पेयर का पुराना इनकम टैक्‍स रिफंड ( Income Tax Refund ) अटका हुआ है, उसे पाने को अब उन्‍हें लंबा इंतजार नहीं करना होगा. केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ( CBTD ) ने एक मार्च को जारी एक परिपत्र में कहा है कि वित्त वर्ष 2020-21 यानी असेसमेंट ईयर 2021-22 के अटके टैक्स रिफंड( Tax Refund  ) के पैसे आयकरदाताओं को 30 अप्रैल 2024 तक मिल जाएंगे.


अगर आपका भी टैक्‍स रिफंड बकाया है तो आपको अपनी ई-मेल जरूर चेक करते रहना चाहिए. ऐसा करना इसलिए जरूरी है क्‍योंकि आयकर विभाग( Income tax department ) ई-मेल के माध्‍यम से प्रत्‍येक बकाएदार को सूचना दे रहा है. अगर आपको अभी ई-मेल नहीं आया है तो जल्‍द आ जाएगा.


सीबीडीटी ने अपने परिपत्र में कहा, “यह हमारे ध्यान में लाया गया है कि कुछ तकनीकी मुद्दों के कारण या अन्य कारणों से, मूल्यांकन वर्ष (AY 2021-22) 2021-22 के लिए दाखिल किए गए कई वैध रिटर्न अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (1) के तहत संसाधित ( Process ) नहीं किया जा सका. परिणामस्वरूप, ऐसे रिटर्न(Income Tax Return process ) के प्रोसेसिंग के संबंध में सूचना अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (1) के तहत निर्धारित समय सीमा के भीतर नहीं भेजी जा सकी. इससे ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जहां करदाता अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अपना वैध रिफंड प्राप्त करने में असमर्थ हैं, हालांकि देरी के लिए वह जिम्मेदार नहीं हैं.”


बहुत से आयकरदाताओं का अटका है रिफंड-


आयकरदाता( Taxpayers ) द्वारा एक निर्दिष्ट अवधि के भीतर सेंट्रलाइज्‍ड प्रोसेसिंग सेंटर में रिटर्न अनुरोध दाखिल करने के बाद, आयकर विभाग आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 143(1) के तहत एक इंटिमेशन नोटिस जारी करता है. इस नोटिस का मतलब होता है कि आयकरदाता द्वारा दायर आईटीआर सफलतापूर्वक प्रोसेस हो गई है.


इसके बाद आमतौर पर रिफंड राशि, यदि कोई हो, तो वह जारी कर दी जाती है. अब आयकर रिफंड में ज्‍यादा समय नहीं लगता. हालाँकि, वित्त वर्ष 2020-21 (AY 2021-22) के लिए भरी गई कई आईटीआर को अब तक प्रोसेस नहीं किया गया और इस वजह से बहुत से टैक्‍स पेयर का रिफंड अटका हुआ है.

इंटिमेशन ई-मेल में होगी पूरी जानकारी-


इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से भेजे जा रहे इंटिमेशन ईमेल में आयकरदाता के बकाए इनकम टैक्स रिफंड से जुड़ी सारी जानकारियां दी जाएगी. गौरतलब है कि अब आयकर विभाग रिफंड जारी करने में बहुत समय नहीं लगाता है. इनकम टैक्स( Income Tax ) रिटर्न फाइल करने के कुछ दिनों बाद ही उसे आईटीआर को प्रोसेस किए जाने की सूचना मिल जाती है. आईटीआर प्रोसेस होने के बाद टैक्सपेयर को इंटिमेशन ई-मेल के जरिए बता दिया जाता है कि उसे कितना रिफंड मिलने वाला है और रिफंड का पैसा उसके कुछ दिनों बाद आयकरदाता के बैंक खाते में जमा करा दिए जाते हैं.