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Income Tax : सैलरी 10 लाख से अधिक, फिर भी एक रुपया भी नहीं लगेगा इनकम टैक्स, जान लें ये फॉर्मूला

How Can Save Tax on 10 Lakh Salary - बेहतर प्लानिंग के जरिए नौकरीपेशा लोग सालाना 10 लाख रुपये तक की कमाई पर पूरा इनकम टैक्स बचा सकते हैं. इनकम टैक्स के कई नियमों में टैक्स डिडक्शन की सुविधा है. आज हम आपको कुछ ऐसे टिप्स बताने जा रहे हैं जिससे आपको 10 लाख रुपये की कमाई पर एक भी रूपये टैक्स नहीं देना पड़ेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पुराने टैक्स रिजीम में टैक्स छूट के लिए कई सारे ऑप्शन दिए जाते हैं। आइए जानते हैं कितना बचा सकते हैं टैक्स -
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Income Tax : सैलरी 10 लाख से अधिक, फिर भी एक रुपया भी नहीं लगेगा इनकम टैक्स, जान लें ये फॉर्मूला

NEWS HINDI TV, DELHI:  Tax Saving Tips - चालू वित्त वर्ष समाप्त होने में करीब एक महीने का समय बचा हुआ है। ऐसे में टैक्स सेविंग के लिए ये समय काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। इस समय आप टैक्स प्लानिंग के जरिए 10 लाख रुपये की आय होने पर भी जीरो टैक्स भर सकते हैं। बता दें, पुरानी टैक्स रिजीम के तहत 5 लाख और नई टैक्स रिजीम के तहत 7.50 लाख रुपये तक की आय टैक्स फ्री होती है। 

 

 

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10 लाख की आय पर ऐसे बनेगा शून्य टैक्स 


सरकार की ओर से टैक्स छूट पुरानी टैक्स रिजीम (old tax regime) के तहत दी जाती है। इनका इस्तेमाल करके आप 10 लाख तक की आय को टैक्स फ्री कर सकते हैं। 

स्टैंडर्ड डिडिक्शन (standard deduction) के जरिए आप 50,000 रुपये की टैक्स छूट ले सकते हैं। अब आपकी टैक्सेबल आय 9.50 लाख रह गई। 

EPF, PPF, ELSS और NSC जैसी योजनाओं में  निवेश करने पर धारा 80C के तहत 1.5 लाख की टैक्स छूट ले सकते हैं। अब 8 लाख की आय टैक्स के दायरे में आती है। 

NPS में निवेश करने पर धारा 80CCD (1B) के तहत 50 हजार रुपये की टैक्स छूट ले सकते हैं। अब आय 7.5 लाख रह गई है। 
इनकम टैक्स धारा (income tax section) 24B के तहत होम लोन पर 2 लाख रुपये की टैक्स छूट मिलती है। अब आपको आय 5.5 लाख रुपये रह गई है। 


इनकम टैक्स की धारा 80D के तहत परिवार का मेडिकल इंश्योरेंस (medical insurance) लेने पर 25000 रुपये की और माता पिता का हेल्थ इंश्योरेंस कराने पर 50,000 रुपये तक की टैक्स छूट ले सकते है। अब आपकी आय 500,000 लाख रुपये हो गई है। 
पुरानी टैक्स रिजीम (old tax regime) में धारा 87A की छूट के कारण 5 लाख की आय टैक्स फ्री होती है। 


 

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नई टैक्स रिजीम पर नहीं मिलेगी छूट 


अगर आप नई टैक्स रिजीम (new tax regime) चुनते हैं तो उसमें आपको पुरानी टैक्स रिजीम में मिलने वाली धारा 80C जैसे छूट का लाभ आप उठा नहीं पाएंगे। आपको स्टैडर्ड डिडेक्शन की 50,000 की छूट का ही लाभ मिलेगा। ऐसे में 10 लाख तक की आय होने पर टैक्स बचत के लिए पुरानी टैक्स रिजीम ही उचित मानी जाती है।