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Inocme Tax : टैक्स में कोई बदलाव नहीं फिर भी 1 करोड़ टैक्सपेयर्स को मिलेगी बड़ी राहत

Inocme Tax : आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में टैक्स को लेकर काई बदलाव नहीं किया है लेकिन फिर भी 1 करोड़ टैक्सपेयर्स के 25000 रुपये बचेंगे। तो ऐसे में इन लोगों के लिए ये एक बडी राहत भरी खबर है। चलिए नीचे खबर में जानते हैं इन करोड़ लोगों में कौन-कौन शामिल होगा। पूरा अपडेट जानने के लिए खबर को अंत तक जरूर पढ़ें।

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Inocme Tax : टैक्स में कोई बदलाव नहीं फिर भी 1 करोड़ टैक्सपेयर्स को मिलेगी बड़ी राहत

NEWS HINDI TV, DELHI: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ( Nirmala Sitharaman ) ने बजट 2024 ( Budget 2024 )  में टैक्सपेयर्स को कोई बड़ी राहत नहीं है। सैलरी क्लास वित्त मंत्री ने इनकम टैक्स( Budget 2024 on Income Tax ) में राहत से लेकर स्टैंडर्ड डिडक्शन में राहत की उम्मीद लगाए बैठे थे,लेकिन वित्त मंत्री के बजट ऐलान ने उन्हें निराश कर दिया।

मोदी सरकार( Modi Sarkar ) ने भले ही टैक्सेशन में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया, लेकिन 1 करोड़ टैक्सपेयर्स( taxpayers ) को राहत जरूर दी। वित्त मंत्री( Finance Minister ) ने बजट 2024 में पुराने टैक्स विवादों को लेकर बड़ा ऐलान किया, जिसका लाभ करीब 1 करोड़ लोगों को मिलेगा।  बजट ऐलान में सालों से अटके डायरेक्ट टैक्स मामलों को वापस लेने का फैसला किया गया। बताते हैं कि कैसे ये फैसला आपको राहत देगा और करीब 25000 रुपये तक बचाएगा। 

कैसे मिलेगी टैक्सपेयर्स को राहत ?  

वित्त मंत्री के ऐलान से उन टैक्सपेयर्स को फायदा मिलेगा, जिनके टैक्सेशन का मामला सालों से अटका हुआ है। वित्त मंत्री के ऐलान के मुताबिक साल 1962 से वित्त वर्ष 2009-10 तक के पेंडिंग डायरेक्ट टैक्स( pending direct tax ) के मामलों में 25000 रुपये तक के मामलों को वापस लिया जाएगा। वहीं वित्त वर्ष 2010-11 से लेकर वित्त वर्ष 2014-15 के पेंडिंग टैक्स मामलों में 10 हजार रुपये तक के मामलों को वापस लिया जाएगा।


इसे उदाहरण से साथ समझने की कोशिश करें तो मान लेते हैं कि आप पर साल 2005 में आयकर विभाग( Income tax department ) का 20000 रुपये की देनदारी है। नए नियम के बाद आपकी ये देनदारी माफ हो जाएगी।  इसी तरह से वित्त वर्ष 2010-11 से 2014-15 के बीच पेंडिंग डायरेक्ट टैक्स मामलों में दस हजार तक के मामले वापस हो जाएंगे।  


किन लोगों को मिलेगा फायदा -

वित्त मंत्री ने कहा कि बड़ी संख्या में टैक्स डिमांड के विवादित मामले हैं, जो सालों से अटके हुए हैं। इसमें से कुछ तो साल 1962 के हैं। ये विवाद टैक्सपेयर्स की टेंशन को बढ़ाते हैं। इन विवादों के चलते रिफंड्स में भी रुकावट आती है। ऐसे ने सरकार छोटे टैक्स विवादों को वापस लेने का फैसला किया। हालांकि इसका फायदा करीब 1 करोड़ लोगों को मिलेगा। वहीं टैक्स डिपार्टमेंट्स( tax departments ) पर भी बोझ कम होगा।

लंबे वक्त से टैक्स से जुड़े छोटे विवादों के निपटारे से इनकम टैक्स का काम आसान होगा, और टैक्स विभाग अपना फोकस राजस्व बढ़ाने में लगा सकेंगे। सरकार के इस फैसले से टैक्स रिफंड की प्रक्रिया( Tax refund process ) में आसानी होगी।  वहीं ईमानदार टैक्सपेयर्स को होने वाली परेशानी कम होगी।