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Old Pension Scheme : कर्मचारियों की पेंशन स्कीम को लेकर वित्त मंत्री ने दिया जवाब

OPS : कर्मचारियों की पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर एक अपडेट सामने आया है पुरानी पेंशन योजना को लेकर वित्त मंत्री ने दखल देने से इनकार कर दिया है आइए नीचे खबर में जानते है इसके बारे में विस्तार से.....

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Old Pension Scheme : कर्मचारियों की पेंशन स्कीम को लेकर वित्त मंत्री ने दिया जवाब

NEWS HINDI TV, DELHI : विपक्ष के शासन वाले तीन राज्‍यों राजस्‍थान, छत्‍तीसगढ़ और झारखंड (Rajasthan, Chhattisgarh and Jharkhand)ने अपने चुनावी वादों को पूरा करने के लिए पुरानी पेंशन योजना (old pension scheme)लागू कर दी और कर्मचारियों के खाते से PF नियमों के तहत कटौती भी शुरू कर दी.

लेकिन असर समस्‍या इसके बाद तब शुरू हुई जब इन राज्‍यों ने अपने कर्मचारियों और सरकार की ओर से एनपीएस (NPS) में जमा किए पैसे वापस मांगे.

राज्‍यसभा में भाजपा सांसद सुशील मोदी की ओर से इस बाबत उठाए गए सवाल के जवाब में वित्‍त राज्‍यमंत्री (Minister of State for Finance)भागवत कराड ने बताया कि इस बारे में फिलहाल कोई नियम नहीं है.

उन्‍होंने पीएफआरडीए (PFRDA) के नियमों का हवाला देते हुए कहा कि फिलहाल ऐसा कोई कानूनी प्रावधान नहीं है, जिससे एनपीएस में जमा पैसा वापस किया जा सके.

इससे पहले वित्‍तमंत्री निर्मला सीतारमण भी कह चुकी हैं कि एनपीएस (NPS) में जमा आम आदमी का पैसा राज्‍यों को नहीं दिया जा सकता. मुश्किल ये है कि रिफंड न मिलने पर इन राज्‍यों को या तो 16-17 साल का फंड अपनी तरफ से जमा करना होगा या फिर वापस मौजूदा (एनपीएस) व्‍यवस्‍था को ही लागू करना होगा.

राज्‍यसभा में भाजपा सांसद सुशील मोदी की ओर से इस बाबत उठाए गए सवाल के जवाब में वित्‍त राज्‍यमंत्री भागवत कराड ने बताया कि इस बारे में फिलहाल कोई नियम नहीं है.

उन्‍होंने पीएफआरडीए (PFRDA) के नियमों का हवाला देते हुए कहा कि फिलहाल ऐसा कोई कानूनी प्रावधान नहीं है, जिससे एनपीएस में जमा पैसा वापस किया जा सके.

इससे पहले वित्‍तमंत्री निर्मला सीतारमण भी कह चुकी हैं कि एनपीएस में जमा आम आदमी का पैसा राज्‍यों को नहीं दिया जा सकता. मुश्किल ये है कि रिफंड न मिलने पर इन राज्‍यों को या तो 16-17 साल का फंड अपनी तरफ से जमा करना होगा या फिर वापस मौजूदा (एनपीएस) व्‍यवस्‍था को ही लागू करना होगा(old pension scheme news).


वित्‍त मंत्रालय का दखल से इनकार.....


Finance Ministry : जानकारों से बातचीत पर पता चला कि फिलहाल वित्‍त मंत्रालय ने इस मामले में दखल देने से इनकार कर दिया है और राज्‍यों को पेंशन नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) से डील करने के लिए कहा है.

केंद्र (Central) ने दो टूक कहा है कि मौजूदा PFRDA कानून के तहत राज्य अपनी सुविधा के मुताबिक न्यू पेंशन स्कीम से बाहर नहीं कर सकते.


PFRDA ने क्‍या भेजा जवाब.......


पेंशन Regulatar PFRDA ने वित्तमंत्रालय को अपना जवाब भेजा है, जिसमें कहा है कि NPS में जमा कर्मचारी और राज्यों के योगदान के रिफंड का फिलहाल प्रावधान नहीं है. Refund के लिए मौजूदा PFRDA कानून में बदलाव करना पड़ेगा.

साथ ही NPS अपनाने वाले सभी राज्यों की सहमति भी लेनी जरूरी होगी. इससे पहले झारखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों ने refund के लिए केंद्र से अपील की थी. साथ ही कई और राज्‍य भी NPS से OPS में शिफ्ट करने की योजना बना रहे हैं.