Bank Account में मिनिमम बैलेंस को लेकर RBI ने बनाए नियम, जारी की जरूरी गाइडलाइन
NEWS HINDI TV, DELHI: अगर आपका भी बैंक बिना वजह के आपके अकाउंट से पैसे काटता रहता है तो ये खबर काम की है। अक्सर हमने सुना और खुद देखा भी है कि बैंक बिना किसी बात के हमारे अकाउंट से पैसे काटते रहते हैं और फिर अकाउंट माइनस (account minus) में चला जाता है। फिर अकाउंट क्लोज कराने के अलावा ग्राहक के पास कोई विकल्प नहीं रह जाता है।
लेकिन जब आप अकाउंट क्लोजिंग के लिए जाते हैं तो भी बैंक के अधिकारी आपका अकाउंट नहीं बंद करते और कहते हैं कि माइनस वाला अमाउंट क्लियर करने के बाद आपका अकाउंट बंद (account closed) हो सकता है। अगर आप भी इसी दिक्कत का सामना कर रहे हैं तो आईये हम आपको बताते हैं कि इस बारे में RBI का नियम क्या कहता है।
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मिनिमम बैलेंस मेंटेन करें
आजकल सभी सेविंग बैंक अकाउंट को प्रेफरेंस देते हैं। बैंक ग्राहकों से सेविंग अकाउंट खुलवाते समय एक शर्त रख देते हैं कि बैंक अकाउंट खुलवाने के बाद उन्हें अकॉउंट में मिनिमम बैलेंस (minimum balance) मेंटेन करके रखना होता है। ये मिनिमम बैलेंस की लिमिट भी बैंक खुद ही तय करते हैं। अगर ग्राहक के अकाउंट में मिनिमम बैलेंस नहीं है तो इसके लिए उसके अकाउंट से पेनल्टी काटी जाएगी। लेकिन, आपको बता दें, ऐसा करना RBI के नियम के अधीन है।
क्या कहता है RBI का नियम
RBI के नियम के तहत बैंक ग्राहक के अकाउंट से मिनिमम बैलेंस (Minimum balance from account) न होने पर भी पैसे नहीं काट सकता है। वहीं, पेनल्टी के नाम पर कटौती करके बैंक ग्राहक का अकाउंट माइनस में नहीं कर सकता है। फिर भी अगर कोई बैंक ऐसा करता है तो ग्राहक RBI में जाकर बैंक की शिकायत कर सकता है।
कहां करें शिकायत
पैसे काट कर अगर बैंक आपके अकाउंट को माइनस में कर दे तो आप उसकी शिकायत आरबीआई (RBI) की वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं। आपकी शिकायत के आधार पर RBI बैंक के ऊपर कार्रवाई करेगा।
RBI हाल ही में बैंक खातों में मिनिमम बैलेंस को लेकर बड़ा बदलाव किया है। रिजर्व बैंक ने कहा कि अगर आप बैंक अकाउंट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो आपको मिनिमम बैलेंस चार्ज नहीं देना होगा। RBI ने कहा कि बैंक उन खातों पर मिनिमम बैलेंस मेंटनेंस (Bank Account Minimum Balance) ना करने के लिए पेनाल्टी नहीं लगा सकते हैं, जो खाते निष्क्रिय हो चुके हैं। इसमें उन खातों को शामिल किया गया है, जिसमें 2 साल से अधिक समय तक कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं किया है। RBI के नए नियम एक अप्रैल से लागू हो जाएंगे।
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RBI के नए नियम में और क्या
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये भी कहा कि बैंक स्कॉलरशिप या डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर पाने के लिए खोले गए खातों को निष्क्रिय के रूप में क्लासिफाई नहीं कर सकते हैं। भले ही इन अकाउंट का इस्तेमाल दो साल से अधिक समय तक नहीं किया गया हो।
रिजर्व बैंक (RBI) का निष्क्रिय खातों के के लिए एक सर्कुलर जारी किया है। जिसके जरिए बैंकों को निर्देश दिए हैं। आरबीआई ने अपने सर्कुलर में कहा कि इन निर्देशों से बैंकिंग सिस्टम में अनक्लेम्ड डिपॉजिट को कम करना और ऐसी रकम को उनके सही दावेदारों को वापस करने की कोशिश की है।