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NPS अकाउंट से पैसे निकालने के नियम बदले, 1 तारीख से होंगे लागू

NPS :मिली जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि 1 फरवरी से NPS अकाउंट से पैसे निकालने के नियम बदल जाएंगे। इसको लेकर पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। NPS अकाउंट होल्डर को केवल कुछ खास परिस्थितियों में ही एनपीएस खाते से विड्रॉल की सुविधा मिलती है। लेकिन अब से एनपीएस के के ये नियम लागू होंगे।

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NPS अकाउंट से पैसे निकालने के नियम बदले, 1 तारीख से होंगे लागू

NEWS HINDI TV, DELHI : 1 फरवरी 2024 से नेशनल पेंशन सिस्टम ( NPS ) से पैसे निकासी के नियम बदल जाएंगे। यह नियम पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी पीएफआरडीए ( PFRDA ) द्वारा बदला गया है।

इसको लेकर पीएफआरडीए ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। एनपीएस के नए नियमों( new rules of nps ) के मुताबिक अब किसी भी एनपीएस अकाउंट होल्डर को कुल जमा राशि के 25 फीसदी से अधिक हिस्से के विड्रॉल की अनुमति नहीं मिलेगी।

NPS अकाउंट( NPS account rules ) होल्डर को केवल कुछ खास परिस्थितियों में ही एनपीएस खाते से विड्रॉल की सुविधा मिलती है।

बच्चों की पढ़ाई और शादी के खर्च के लिए एनपीएस अकाउंट से विड्रॉल किया जा सकता है।

घर खरीदने के लिए एनपीएस विड्रॉल से विड्रॉल कर सकते हैं।

मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति में एनपीएस सब्सक्राइबर्स विड्रॉल की परमिशन मिलती है।


एनपीएस अकाउंट होल्डर की विकलांगता या अक्षमता के कारण अचानक आए खर्च को पूरा करने के लिए खाते से पैसे विड्रॉल कर सकते हैं।

स्किल डेवलपमेंट के खर्च को पूरा करने के लिए एनपीएस अकाउंट से विड्रॉल की परमिशन मिलती है।

स्टार्टअप या बिजनेस( Startup or Business ) शुरू करने के लिए भी एनपीएस विड्रॉल की सुविधा( NPS withdrawal facility ) मिल रही है।


NPS विड्रॉल के लिए लागू होंगी ये शर्तें-

एनपीएस अकाउंट से 25 फीसदी राशि की निकासी के लिए आपका खाता 3 साल पुराना होना आवश्यक है।

इसके साथ ही विड्रॉल की गई राशि आपकी कुल राशि के एक चौथाई हिस्से से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।

एनपीएस अकाउंट को अधिकतम केवल 3 बार ही एनपीएस अकाउंट से पार्शियल विड्रॉल की परमिशन( Partial withdrawal permission ) मिलती है।