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Save Tax : इस महीने करले ये काम, इनकम टैक्स में होगी भारी बचत

Old Tax Regime के जरिए इस बार व्यक्तिगत टैक्स दाखिल किया जाता है तो कई प्रकार की छूट भी हासिल की जा सकती है. इन छूट के जरिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते वक्त टैक्स बचाया जा सकता है. ऐसे में अगर आपको भी Old Tax Regime में टैक्स दाखिल करते वक्त टैक्स छूट का फायदा उठाना है तो इन सरल और आसान उपाय के तहत टैक्स बचाया जा सकता है.
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Save Tax : इस महीने करले ये काम, इनकम टैक्स में होगी भारी बचत 

NEWS TV HINDI, DELHI: Income Tax Saving: इनकम टैक्स रिटर्न(income tax return) दाखिल करने की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होने वाली है. इस बार 1 अप्रैल 2023 से ही इनकम टैक्स दाखिल किया जा सकता है. वहीं वर्तमान में दो टैक्स व्यवस्थाओं के जरिए लोग इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर सकते हैं. इनमें से एक Old Tax Regime है और दूसरी New Tax Regime है. लोग अपनी सुविधा अनुसार दोनों टैक्स व्यवस्थाओं में से एक चुन सकते हैं और उसके हिसाब से टैक्स दाखिल कर सकते हैं. वहीं अगर वित्त वर्ष 2022-23 के लिए इनकम टैक्स दाखिल करते वक्त टैक्स छूट चाहिए तो 31 मार्च 2023 से पहले ही टैक्स छूट का फायदा देने वाली स्कीम में निवेश करना होगा. आइए जानते हैं इसके बारे में...

इनकम टैक्स रिटर्न


वहीं अगर Old Tax Regime के जरिए इस बार व्यक्तिगत टैक्स दाखिल किया जाता है तो कई प्रकार की छूट भी हासिल की जा सकती है. इन छूट के जरिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते वक्त टैक्स बचाया जा सकता है. ऐसे में अगर आपको भी Old Tax Regime में टैक्स दाखिल करते वक्त टैक्स छूट का फायदा उठाना है तो इन सरल और आसान उपाय के तहत टैक्स बचाया जा सकता है.

इनकम टैक्स छूट(income tax exemption)


इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80C के तहत टैक्स छूट का फायदा उठाया जा सकता है. इसके तहत ईपीएफ, पीपीएफ आदि जैसे भविष्य निधि में निवेश, जीवन बीमा प्रीमियम के लिए किया गया भुगतान, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम (ELSS), होम लोन की मूल राशि, एसएसवाई, एनएससी, एससीएसएस, आदि के लिए किया गया भुगतान टैक्स छूट के दायरे में आता है.

टैक्स बेनेफिट


वहीं धारा 80CCC के तहत पेंशन योजनाओं के साथ-साथ म्यूचुअल फंड के लिए किए गए भुगतान पर टैक्स छूट का लाभ उठाया जा सकता है. इसके अलावा धारा 80CCD(1) के तहत कुछ सरकार समर्थित योजनाओं जैसे कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली, अटल पेंशन योजना आदि के लिए किए गए भुगतान पर टैक्स छूट का लाभ उठाया जा सकता है.


इनकम टैक्स


धारा 80CCD(1B) में एनपीएस में 50,000 रुपये तक के निवेश पर इस सेक्शन के तहत छूट दी जाती है. वहीं धारा 80CCD(2) में एनपीएस के लिए नियोक्ता का अंशदान (10% तक, जिसमें मूल वेतन और महंगाई भत्ता(basic pay and dearness allowance), यदि कोई हो, शामिल है) को इस श्रेणी के तहत छूट दी गई है. ऐसे में इन धाराओं के तहत आसानी से टैक्स छूट का लाभ लिया जा सकता है.