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Tax Saving Scheme: ये तरीका अपनाकर कर्मचारी पा सकते है टैक्स में भारी छुट

Tax Saving : कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर। दरअसल अगर आप भी टैक्स में छूट पाना चाहते है तो इस खबर को पढ़ना आपके लिए फायदे का सौदा साबिेत होगा। आइए नीचे खबर में जाने टैक्स में छूट पाने का तरीका....
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Tax Saving Scheme: ये तरीका अपनाकर कर्मचारी पा सकते है टैक्स में भारी छुट

NEWS TV HINDI, DELHI : नौकरीपेशा लोगों को HRA की तरह ही भत्‍ते के तौर पर LTA भी दिया जाता है. LTA का मतलब है Leave Travel Allowance. LTA में कंपनियों की तरफ से छुट्टियों पर गए कर्मचारी और उसके परिवार को देश में कहीं घूमने जाने पर हुए खर्च की भरपाई की जाती है.


ये यात्रा भत्‍ता एंप्लॉयर(allowance employer)प्रोवाइड करता है और सैलरी पैकेज में इसका जिक्र होता है. अगर आपको भी कंपनी की ओर से एलटीए दिया जाता है तो आप इस पर टैक्‍स छूट भी ले सकते हैं. इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 10(5) के तहत एलटीए पर टैक्स छूट मिलती है. लेकिन इसकी कुछ शर्तें हैं जिनके बारे में हर एंप्‍लॉई को जानना चाहिए.

LTA  को लेकर ये हैं नियम-


- LTA पर टैक्स छूट के लिए सिर्फ उन यात्राओं का खर्च शामिल कर सकते हैं जो भारत की सीमाओं के अंदर की गई हों. विदेश की यात्रा का खर्च इसमें शामिल नहीं किया जाता.
- LTA के लिए आप जिस यात्रा का खर्च शामिल कर रहे हैं, उस समय आपको कंपनी से छुट्टी पर होना अनिवार्य है और इस छ़ुट्टी का जिक्र कंपनी के रिकॉर्ड में होना चाहिए.


- एलटीए में आप खुद के साथ अपने लाइफ पार्टनर और दो बच्‍चों के घूमने के खर्च को शामिल कर सकते हैं. इसके अलावा आप पर आश्रित भाई-बहन या माता-पिता को शामिल किया जा सकता है.


- एलटीए में आप रेल यात्रा, हवाई यात्रा, बस यात्रा वगैरह यानी कोई सरकारी या अन्य मान्यता प्राप्‍त ट्रांसपोर्ट(recognized transport) का किराए का खर्च शामिल कर सकते हैं. प्राइवेट कार, कैब, खाने-पीने, ठहरने और जगहों को देखने के खर्च को इसमें शामिल नहीं कर सकते.


- अगर आप बिजनेस ट्रिप पर हैं और साथ में अपने जीवन साथी व बच्चे को ले गए हैं तो आपको LTA का फायदा नहीं मिलेगा.
 

टैक्‍स छूट से जुड़े नियम-


- एलटीए पर टैक्‍स में छूट आप हर साल नहीं ले सकते, इसमें 4 साल में दो बार टैक्‍स में छूट ली जा सकती है. इसके लिए Income Tax Department ने चार-चार वर्षों के ब्‍लॉक को पहले से तय कर रखा है. अगर आप और आपकी पत्‍नी दोनों जॉब करते हैं और दोनों को एलटीए की सुविधा कंपनी की ओर से दी जाती है तो परिवार हर साल यात्रा कर सकता है. ऐसे में पति और पत्‍नी दोनों को दो अलग कैलेंडर वर्षों के लिए हर साल टैक्‍स-फ्री पैसे मिल सकते हैं.


- अगर आप किसी कारणवश संबंधित Block में टैक्स छूट नहीं ले पाते हैं तो बाद वाली अवकाश यात्रा पर टैक्स छूट अगले Block में ले सकते हैं. लेकिन, इस तरह की टैक्स छूट आपको अगले Block के पहले ही वर्ष में लेनी होगी. इस स्थिति में आप अगले ब्लॉक में तीन अवकाश यात्राओं का खर्च LTA टैक्स छूट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं.


- टैक्‍स को लेकर एक बात और समझने की है, वो ये कि अगर एंप्लॉयर ने आपको 1 लाख तक का LTA दिया है, लेकिन आपकी यात्रा का खर्च 50 हजार रुपए का है, तो एग्जेम्पशन केवल 50 हजार रुपए का मिलेगा. अगर आपका खर्च 1.2 लाख रुपए का है तो एग्जेम्पशन अमाउंट(Exemption amount) 1 लाख रुपए का होगा.