अगर Car में नहीं लगाया ये स्टीकर, तो भरना होगा 10 हजार का जुर्माना

Colour Coded Sticker : आज हम आपको अपनी इस खबर के माध्यम से वाहन चालकों को कुछ जरूरी बातों के बारे में बताने जा रहे हैं। दरअसल, अगर आपके पास भी कार हैं। तो आपको बता दे कि अब कार में ये स्टीकर लगाना जरूरी हैं। अगर ये स्टीकर आपकी कार में नहीं हुआ तो आपको 10 हजार रूपए का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। वाहन चालक जान लें ये जरूरी बात...
 

NEWS HINDI TV, DELHI: सरकार ने चोर, उचक्कों और अपराध करके भागने वालों की रोकथाम के लिए गाड़ियों में साधारण नंबर प्लेट की जगह HSRP प्लेट को अनिवार्य कर दिया है. ये नंबर प्लेट एक बार वाहन में लग जाने के बाद नहीं निकलते. इस वजह से अपराधियों द्वारा इन्हें बदलकर वाहन की पहचान बदलना अब मुश्किल हो गया है. इसी तरह कार की विंडस्क्रीन पर कलर कोडेड स्टीकर लगाना भी अनिवार्य है.

गाड़ी की सेफ्टी में इस स्टीकर का अहम रोल हैं. ये छोटा सा स्टीकर गाड़ी की पूरी कुंडली (full horoscope of the car) निकाल देता है. इसे नहीं लगाने पर 5 से 10 हजार रुपये का जुर्माना भी हो सकता है. तो चलिए आपको बताते हैं कार की विंडस्क्रीन पर इस स्टीकर का क्या काम होता है.

स्टीकर में होती है सारी जानकारी:

इस रंगबिरंगे स्टीकर में कुछ नंबर लिखे होते हैं. भले यह स्टीकर आपको देखने में साधारण लगे लेकिन इसमें गाड़ी की कई अहम जानकारी छुपी होती है. इस सीक्रेट कोड में गाड़ी की सभी जानकारी जैसे चेसिस नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, ओनर की आइडेंटिटी, इंजन नंबर, गाड़ी की परचेजिंग डेट, डीलर आदि की जानकारी कोडेड होती है.

स्टीकर के रंग से पता लगाया जा सकता है कि गाड़ी किस फ्यूल से चलती है और वह कितनी पुरानी है. जैसे कि डीजल गाड़ी के लिए ऑरेंज, पेट्रोल और सीएनजी के लिए लाइट ब्लू और इलेक्ट्रिक कार के लिए ग्रे रंग का स्टीकर होता है. इससे यह भी पता चलता है कि गाड़ी किस बीएस वैरिएंट (बीएस 3, 4, 6) की है. इससे गाड़ी कितनी पुरानी है यह भी पता चल जाता है.