पति को नहीं लगने दी भनक, छुपकर कर ली दूसरी शादी, अब कोर्ट ने सुनाई सजा

एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की चर्चा सोशल मीडिया पर अक्सर होती रहती है। शख्स ने अपनी पत्नी के खिलाफ अपील की है। महिला ने अपने पति से तलाक नहीं लेकर दूसरी शादी की। इसके परिणामस्वरूप कोर्ट ने महिला को दोषी ठहराया है। जानिए पूरा मामला।

 

NEWS HINDI TV, DELHI : एक महिला ने अपने पहले पति से तलाक नहीं लेकर दूसरी शादी की। पहले पति को दूसरी शादी की खबर पता चली तो वह सीधे पुलिस थाने गया, लेकिन पुलिस ने कुछ नहीं किया तो वह अदालत में गया। महिला के खिलाफ कोर्ट का आदेश मिला। अब मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने महिला को दोषी ठहराया और उसे तीन साल की कैद और दो हजार रुपये की सजा सुनाई।


पुलिस ने भेजा जेल


पुलिस ने अदालत के आदेशानुसार, महिला को जेल भेज दिया है। पुरखास गांव के मोनू की शादी वर्ष 2012 में इसराना के एक गांव की रहने वाली बबली से हुई थी। शादी के करीब दो वर्ष बाद उन्हें एक बेटी हुई। मोनू के अनुसार शादी के बाद से ही उसकी पत्नी का व्यवहार ठीक नहीं था और वर्ष 2016 में ससुराल छोड़कर मायके चली गई।

युवती ने उसके व उसके स्वजन के खिलाफ पानीपत महिला थाने में झूठी शिकायत दे दी। बाद में इसमें समझौता हो गया था, लेकिन वह ससुराल वापिस नहीं लौटी। बाद में उसे पता चला कि उसकी पत्नी ने उससे बिना तलाक लिए ही श्याम बाबा सेवा मंडल समालखा में आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम में खुद के अविवाहित होने का झूठा शपथपत्र देकर करनाल के रहने वाले रवि के साथ शादी कर ली। इस शादी से भी उन्हें एक बच्चा भी हुआ।

मोनू की अधिवक्ता कमलेश पांचाल ने बताया कि मोनू ने मामले की शिकायत थाना गन्नौर में दी थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद अदालत के माध्यम से उसने पत्नी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया।


शुक्रवार को सुनाई थी सजा


अदालत ने शुक्रवार को महिला को दोषी करार कर दिया था। सोमवार को प्रथम श्रेणी ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट पुनीत लिंभा ने महिला को बिना तलाक लिए दूसरी शादी करने पर तीन साल की कैद व दो हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में अदालत ने छह माह की अतिरिक्त कैद के आदेश दिए गए हैं।