इतने रुपये से ज्यादा लिया कैश तो देना पड़ेगा भारी जुर्माना, जान लें Income Tax के नियम

Income Tax : अगर आप भी ज्यादातर लेन-देन कैश में करते हैं तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब एक दिन में इतने रुपये से ज्यादा कैश लिया तो मोटा जुर्माना भरना पड़ेगा। तो ऐसे में आप लोगों को सचेत हो जाना चाहिए। चलिए जानते हैं ऐसा करने पर कितना जुर्माना लगता है और किन लोगों को मिलती है छूट.
 

News Hindi TV, Delhi : टैक्स चोरी( Tax evasion )को रोकने के लिए इनकम( income tax act ) टैक्स एक्ट के सेक्शन 269ST के तहत किसी भी व्यक्ति को एक दिन में एक व्यक्ति से 2 लाख रुपए या उससे अधिक नकद राशि लेने पर जुर्माना देना पड़ सकता है। इस सेक्शन में पेनल्टी( Penalty on receiving amount in cash ) कैश में राशि प्राप्त करने वाले पर लगाई जाएगी न की राशि का भुगतान करने वाले पर। आज हम आपको सेक्शन 269ST के बारे में बता रहे हैं ताकि आपको परेशानी का सामना न करना पड़े।


क्या है सेक्शन 269ST?


सेक्शन 269ST के अनुसार यदि कोई पर्सन 2 लाख या अधिक की राशि नकद में प्राप्त करता है, तो उस पर्सन पर पेनल्टी लगाई जाएगी। यानि कि इस सेक्शन में पेनल्टी कैश में राशि प्राप्त करने वाले पर लगाई जाएगी। इसलिए अगर आप 2 लाख या अधिक की राशि गिफ्ट के रूप में ले रहे हैं, तो इसे सिर्फ बैंकिंग चैनल्स के माध्यम से लें, जैसे :- A /C Payee चेक, या A /C Payee बैंक ड्राफ्ट, या इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरेंस सिस्टम के माध्यम से बैंक में ट्रांसफर। यदि पेमेंट सेल्फ चेक के माध्यम से प्राप्त किया जा रहा है, तो इसे भी कैश में किया गया लेनदेन ही माना जायेगा और पेनल्टी लगाई जाएगी।


कितनी देनी होती है पेनल्टी?


धारा 269ST के अनुसार, जो भी व्यक्ति 2 लाख रुपए या उससे अधिक नकद का लेन-देन करेगा, वह लेनदेन की राशि के बराबर राशि के दंड के लिए उत्तरदायी होगा। मसलन, अगर आप 7 लाख रुपये की नकदी से कोई लक्जरी उत्पाद खरीदते हैं, तो दुकानदार जिसे 7 लाख रुपये का कर (जुर्माना) देना होगा।


इन्हे मिलती है छूट-


आयकर अधिनियम( income tax act ) की धारा 269ST सरकार, किसी भी बैंकिंग कंपनी, डाकघर बचत बैंक या सहकारी बैंक द्वारा प्राप्त राशि पर लागू नहीं होती है।