Income Tax Saving : पुराना घर बेचकर खरीद रहे हैं नया घर तो ऐसे बचेगा टैक्स
NEWS HINDI TV, DELHI : कोई भी प्रॉपर्टी( property ) बेचने या खरीदने से आपकी इनकम भी बढ़ जाती है। इससे आपका टैक्स( Income Tax ) का दायरा भी बढ़ जाता है और आपको उसी हिसाब से टैक्स देना होता है। ऐसे में अगर आप अपना पुराना घर बेचकर नया खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो पहले आपको इससे जुड़े इनकम टैक्स के नियमों( income tax rules ) के बारे में जानना जरूरी है। अपने टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स नहीं देने पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट( Income Tax Department ) आपके खिलाफ कार्रवाई भी कर सकता है।
प्रॉपर्टी को खरीदने या बेचने पर आपको टैक्स( Property tax ) देना होता है। लेकिन अगर आप अपनी खानदानी प्रॉपर्टी को बेचते हैं तो उस पर इनकम टैक्स के अलग नियम लागू होते हैं। आज हम आपको प्रॉपर्टी को बेचने या खरीदने पर नियमों( Rules for buying and selling property ) के साथ साथ उस पर लगने वाले टैक्स को बचाने के तरीके भी बता रहे हैं।
खानदानी प्रॉपर्टी को बेचने पर टैक्स के नियम-
बता दें कि विरासत में मिली हुई प्रॉपर्टी रखने पर आपको कोई टैक्स( Tax rules on selling property ) नहीं देना होता है। हालांकि कुछ राज्यों में खानदानी प्रॉपर्टी के डॉक्युमेंटेशन के लिए आपसे फीस ली जा सकती है। लेकिन इसका टैक्स से कोई लेना देना नहीं होता है। वहीं अगर आप खानदानी प्रॉपर्टी को किराए( property on rent ) पर देकर उससे कमाई करते हैं तो उसे आपकी इनकम के रूप में देखा जाता है। इसलिए उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा।
प्रॉपर्टी बेचने पर कितना लगेगा टैक्स?
जब भी आप खानदानी प्रॉपर्टी( family property ) को बेचते हैं तो उस पर लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म के हिसाब से टैक्स लगाया जाता है, जिसे कैपिटल गेन टैक्स कहा जाता है। प्रॉपर्टी बेचने पर कैपिटल गेन( capital gain ) के मुताबिक टैक्स कैलकुलेशन( Tax Calculation ) होता है और उसी आधार पर आपको टैक्स देना होता है। बता दें कि इस पर आपको टैक्स बचाने का भी ऑप्शन मिलता है। अपनी खानदानी प्रॉपर्टी को बेचने पर आपको जो कैपिटल गेन होता है उस पर टैक्स बचाने के लिए आप किसी दूसरी प्रॉपर्टी में निवेश कर सकते हैं।
कैपिटल गेन को आईटीआर( ITR ) में करें शामिल-
जब आप खानदानी प्रॉपर्टी को बेचते हैं तो उस पर होने वाली कमाई को इनकम टैक्स रिटर्न( income tax return ) में दिखाना जरूरी है। कोई भी प्रॉपर्टी बेचने पर अगर कैपिटल गेन होता है तो उसे आईटीआर में जरूर दिखाना चाहिए। ऐसा नहीं करने पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टैक्स चोरी को लेकर कार्रवाई कर सकता है। इससे बचने के लिए आपको कैपिटल गेन पर इनकम टैक्स देना जरूरी है।