Toll Tax Rules: 2 टोल प्लाजा के बीच होनी चाहिए इतनी दूरी, NHAI ने बताए नियम

आप सब जब भी हाईवे पर सफर करते हैं तो अपने देखा होगा की आपको टोल टैक्स भरना पड़ता है और टू व्हीलर को छोड़ कर हर एक वाहन चालक के लिए ये टैक्स चुकाना ज़रूरी है, लेकिन कई बार एक टूल प्लाजा के थोड़ी ही दूर आपको दूसरा टूल प्लाजा मिल जाता है जिस कारन आपको दो बार टैक्स चुकाना पड़ता है। आप में से अदिकतर लोग यह नहीं जानते होंगे की दो टोल प्लाजा के बीच में भी एक सीमित दूरी होनी चाहिए। आईये इस के बारे में विस्तार से जानते हैं। 

 

News Hindi TV, Delhi: ऐसी सड़कें बनाने के लिए सरकार हजारों करोड़ रुपये खर्च करती है, जिसे वसूलने के लिए सड़क पर टोल टैक्स वसूला जाता है

आपने हर एक्सप्रेस-वे पर ऐसे कई टोल बूथ देखे होंगे, जिनसे गुजरने पर आपको टोल टैक्स चुकाना होता है, जो आपकी कार पर लगे फास्टैग से कट जाता है.

 

 

 

टोल को लेकर सरकार ने कई नियम भी तय किए हैं, ये नियम लोगों के लिए और टोल बूथ चलाने वालों के लिए होते हैं.
टोल बूथ का एक नियम दूरी का भी है, यानी ये पहले से ही निर्धारित है कि दो टोल बूथों के बीच की दूरी कितनी होगी.

 

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की तरफ से साफ किया गया है कि एक प्लाजा पार करने के 60 किमी तक दूसरा टोल नहीं बनाया जा सकता है.

देश के सभी नेशनल हाईवे और एक्सप्रेस-वे पर ये व्यवस्था लागू होती है. राज्यों के टोल उनके अपने नियमों के हिसाब से चलते हैं.