News hindi tv

Delhi News : हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, दिल्ली में बंद होगी 50 हजार ई-रिक्शा

Delhi News : दिल्ली वालों के लिए बड़ी खबर, परिवहन विभाग के मुताबिक दिल्ली के कई इलाकों में 50 हजार से अधिक ई-रिक्शा चालक बिना फिटनेस के ही सड़कों पर ई-रिक्शा दौड़ा रहे हैं। बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के दिल्ली की सड़कों पर चलते पकड़े गए तो उस पर कार्रवाई शुरू होगी।

 | 
Delhi News : हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, दिल्ली में बंद होगी 50 हजार ई-रिक्शा

 
NEWS HINDI TV, DELHI : राजधानी दिल्ली में अवैध रूप से चल रहे 50, 000 से अधिक ई-रिक्शा चालकों (E-Rickshaw Drivers) पर अब कार्रवाई होगी. परिवहन विभाग (Transport Department) ने कहा है कि ऐसे ई-रिक्शा चालक जिन्होंने अभी तक परिवहन विभाग से पंजीकरण या समय से फिटनेस (Registration or Fitness Certificate) नहीं कराई है, उन्हें अब रोकने की तैयारी शुरू होगी. बता दें कि परिवहन विभाग के मुताबिक दिल्ली के कई इलाकों में 50 हजार से अधिक ई-रिक्शा चालक बिना फिटनेस के ही सड़कों पर ई-रिक्शा दौड़ा रहे हैं.


 

 

 

 

 


दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग के मुताबिक, शुरुआत में ई-रिक्शा के संबंध में कोई स्पष्ट दिशा-निर्देश नहीं थे. साथ ही इसको लेकर रजिस्ट्रेशन की भी कोई प्रक्रिया थी. इसी के बाद सरकार ने ई-रिक्शा को लेकर एक गाइडलाइन लेकर आई है. इस गाइडलाइन के तहत डीलर और कंपनियों के लिए अनिवार्य किया गया कि वो बिना पंजीकरण के कोई ई-रिक्शा न बेचें.

ई-रिक्शा चालकों पर अब होगी कार्रवाई


पिछले साल ही दिल्ली हाईकोर्ट ने एक आदेश के तहत ई-रिक्शा चालकों के लिए गाइडलाइन जारी किया था. हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि जबतक ई-रिक्शा चालक के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होगा, वे इसे चला नहीं सकते हैं. साथ ही ई-रिक्शा का पंजीकरण और बीमा को भी अनिवार् किया था. हाईकोर्ट ने अपने आदेश में साफ कहा था कि ई-रिक्शा चालकों को इस आदेश को सख्ती से पालन करना अनिवार्य होगा.

हाईकोर्ट की सख्ती के बाद एक्शन में परिवहन विभाग


इससे पहले केंद्र सरकार ने भी दिल्ली हाईकोर्ट में हलफनामा दायर कर मोटर व्हीकल एक्ट में बदलाव की मांग की थी. साथ ही सरकार ने दिल्ली में ई-रिक्शा चलाने के लिए नए गाइडलाइंस भी कोर्ट में जमा किए की थी. केंद्र सरकार ने कोर्ट को दी गाइडलाइन में बताया था कि 650 वाट से कम क्षमता वाले ई-रिक्शा को ही इजाजत दी जाएगी. ई-रिक्शा की स्पीड 25 किलोमीटर प्रति घंटे तक ही होगी और इसमें चार से ज्यादा सवारी नहीं बैठ सकेंगी. कोर्ट ने इस नियम को सख्ती से पालन कराने का भी आदेश दिया था.


 

इसके बावजूद राजघानी दिल्ली के अलग-अलग इलाकों से ई-रिक्शा को लेकर शिकायतें मिल रही थीं. इसी को ध्यान में रखते हुए अब परिवहन विभाग ई-रिक्शा चालकों पर सख्ती शुरू कर दी है. आने वाले दिनों में अगर ये ई-रिक्शा चालक बिना पंजीकरण और बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के दिल्ली की सड़कों पर चलते पकड़े गए तो उस पर कार्रवाई शुरू होगी.