Delhi News : दिल्ली में मकान खाली करने का नोटिस मिलने वाले हजारों लोगों को मिली बड़ी राहत, कल चलना था बुलडोजर
Delhi High court : बुराड़ी क्षेत्र के झड़ौदा-2 और संगम विहार के हजारों लोगों को मकान खाली करने का नोटिस दिया गया था। इन हजारों लोगों के मकान पर कल सरकार का बुलडोजर चलना था। लेकिन अब दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में आगे सुनवाई करने का फैसला किया है।
NEWS HINDI TV, DELHI : बुराड़ी क्षेत्र के झड़ौदा-2 और संगम विहार के हजारों लोगों को मकान खाली करने के लैंड एंड बिल्डिंग विभाग के नोटिस पर अमल पर कोर्ट ने अगले आदेश तक रोक लगा दी है। इस मामले पर अब अगली सुनवाई आगामी 20 फरवरी को होगी।
कोर्ट के आदेश से लोगों बड़ी राहत :
दिल्ली हाई कोर्ट के स्थगन आदेश के बाद क्षेत्र के हजारों लोगों को राहत मिली है। यह जानकारी दिल्ली हाई कोर्ट में इस मामले की पैरवी कर रहे अधिवक्ता व क्षेत्र के निगम पार्षद एडवोकेट गगन चौधरी ने दी।
गगन चौधरी ने बताया कि वरिष्ठ अधिवक्ता जयंत मेहता व रामबीर सिंह की अगुवाई में टीम की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने स्थगन आदेश (स्टे) दिया है।
उन्होंने बताया कि नोटिस पर क्रियान्वयन पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। अधिवक्ताओं ने कोर्ट को बताया कि जिन लोगाें को नोटिस दिया गया है, उन्हें इस मामले में पार्टी नहीं बनाया गया है। इसलिए, 30-35 साल से रह रहे लोगों का पक्ष भी सुना जाना चाहिए।
सैकड़ों मकान मालिकों को मिला था नोटिस :
दिल्ली सरकार के लैंड एंड बिल्डिंग विभाग की ओर से झड़ौदा-2 और संगम विहार में करीब 14 एकड़ में रहने वाले सैकड़ों मकान मालिकों को नोटिस दिया गया कि 19 नवंबर तक अपने-अपने घर खाली कर दें, अन्यथा तोड़फोड़ की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस आदेश से नाराज लोगों ने 13 नवंबर को रिंग रोड को चार घंटे तक जाम कर दिया था। बाद में लोगों ने इस नोटिस को कोर्ट में चुनौती देने का निर्णय लिया।