High Court : सरकारी बैकों को हाईकोर्ट ने दिए सख्त आदेश, लोन नहीं भरने वालों को मिली राहत
NEWS HINDI TV, DELHI : बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay high court) ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक क्षेत्र (पीएसयू) बैंकों के पास डिफॉल्टर कर्जदारों के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर (एलओसी) जारी करने की कानूनी शक्ति नहीं है। हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद ऐसे बैंकों द्वारा डिफॉल्टरों के खिलाफ (against defaulters) जारी सभी एलओसी रद्द कर दी जाएंगी।
न्यायमूर्ति गौतम पटेल और न्यायमूर्ति माधव जामदार की खंडपीठ ने केंद्र सरकार द्वारा जारी ज्ञापन के उस हिस्से को असंवैधानिक करार दिया, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के अध्यक्षों को डिफॉल्टरों के खिलाफ एलओसी (LOC) जारी करने का अधिकार दिया गया था(
केंद्र सरकार के वकील आदित्य ठक्कर ने हाईकोर्ट से अपने आदेश पर रोक लगाने की मांग की, लेकिन पीठ ने इन्कार कर दिया। पीठ ने कहा, भले ही केंद्र का मेमोरेंडम संविधान के दायरे से बाहर नहीं था, पर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के अध्यक्ष को एलओसी (LOC) जारी करने का अधिकार देने वाला हिस्सा मनमाना और बिना कानूनी शक्ति वाला है।
2018 में मिला था अधिकार:
केंद्र सरकार ने 2018 में एक संशोधन में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को देश के आर्थिक हित में एलओसी जारी करने का अधिकार दिया था। अगर किसी व्यक्ति के देश छोड़ने से आर्थिक हित को खतरा होता है, तो यह उसे विदेश यात्रा करने से रोकता है।
अब एलओसी पर कार्रवाई नहीं करेगा:
पीठ ने कहा, आव्रजन ब्यूरो बैंकों द्वारा जारी एलओसी पर चूक करने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा। अदालत ने यह भी कहा, उसके फैसले से किसी डिफॉल्टर के खिलाफ विदेश यात्रा पर रोक लगाने वाले किसी भी न्यायाधिकरण या आपराधिक अदालत के आदेश पर कोई असर नहीं पड़ेगा।